जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान हाजीपुर का निरीक्षण किया।

 संवाददाता -राजेन्द्र कुमार ।

वैशाली /हाजीपुर, उन्होंने बदलते हुए मौसम को देखते हुए बच्चों को ठंड से बचा कर रखने का निर्देश दिया। विदित हो कि किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2021 की धारा 54 तथा बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) नियमावली 2017 के नियम 41(8) के अधीन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित आठ सदस्यीय जिला निरीक्षण समिति के द्वारा प्रत्येक तिमाही में जिला के अंतर्गत संचालित सभी बाल देख रेख संस्थाओं का निरीक्षण कर प्रत्येक बाल देखरेख संस्थान में बच्चों को दी जा रही सुविधा, उनके रखरखाव एवं उनके पुनर्वासन के संबंध में उठाए गए कदमों की जांच करना है, जिसके आलोक में वहां पाई गई कमियों का निराकरण कर बच्चों को बेहतर सुविधा देने के दिशा में आवश्यक कदम उठाया जा सके। इसके अलावा किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2021 की धारा 56 के अधीन जिला पदाधिकारी को विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में आवासित बच्चों का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दत्तक ग्रहण विनियमन 2022 में दिए गए प्रावधानों के आलोक में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर दत्तक ग्रहण आदेश भी जारी करना है।

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उक्त आलोक में वैशाली जिला में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, अंदर किला पंचायत भवन के पास एसडीओ रोड में संचालित है जिसकी जांच जिला पदाधिकारी के द्वारा की गई। वर्तमान में पांच बच्चे आवासित हैं। उन्होंने उप विकास आयुक्त को गृह में ही आधार कर्मी को भेज कर आवासित बच्चों के आधार कार्ड बनवाने का निर्देश दिया। निरीक्षण में जिलाधिकारी के साथ सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई श्री विनोद कुमार ठाकुर भी उपस्थित रहे।

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