रोडवेज में भूलकर भी बिना टिकट मत करना सफर, वर्ना पछताओगे #INA
देश के विभिन्न राज्य अपने नागरिकों को कई सुविधाएं देते हैं. इन्हीं में से एक सुविधा है- यातायात की. हर राज्य अपने नागरिकों और पर्यटकों की सुविधा के लिए बस चलाते हैं. ऐसे ही राजस्थान सरकार भी बस चलाती है, जिसका नाम है- राजस्थान सड़क परिवहन निगम (रोडवेज).
यह है रोडवेड का नया नियम
राजस्थान सड़क परिवहन निगम ने एक नया नियम बनाया है, जो पूरे प्रदेश में लागू हो गया है. इस नियम के अनुसार, बिना टिकट यात्रा करने पर अब सिर्फ कंडक्टर ही जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि बिना टिकट यात्रा कर रहा व्यक्ति भी दोषी होगा. बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति से टिकट की राशि का 10 गुना या फिर दो हजार रुपये वसूले जाएंगे. ऐसा इसलिए कि सरकार का मानना है कि इस फैसले से बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.
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फॉल्ट योजना प्रदेश में सख्ती से लागू
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन विभाग ने बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की है. इसके लिए सरकार ने पैसेंजर फॉल्ट योजना को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है. अब तक बिना टिकट यात्री पाया जाता था तो कंडक्टर को सजा भुगतनी पड़ती थी, उसे निलंबित भी किया जा सकता था. हालांकि, अब नई योजना के बाद से बिना टिकट यात्रा कर रहा व्यक्ति भी दोषी माना जाएगा.
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कंडक्टरों को फाइन वसूलने का मिला लक्ष्य
नए नियमों के तहत परिचालक के साथ-साथ यात्री पर भी कार्रवाई की जाएगी. यात्रियों से किराये का 10 गुना या दो हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा. इस फैसले से सरकार बिना टिकट यात्रा करने वालों पर नकेल कसेगी. इस फैसले के बाद से कंडक्टर को अब एक महीने में 36 हजार रुपये जुर्माने के रूप में वसूलने का लक्ष्य रखा गया है. बता दें, पैसेंजर फॉल्ट वाला नियम गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से लागू है.
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