दुनियां – दुबई में पाकिस्तानी नागरिक ने भारतीय शख्स पर किया था हमला, मिली पूरे जीवन ना भूलने वाली सजा – #INA
दुबई में भारतीय मूल के नागरिक साथ पार्किंग विवाद को लेकर मारपीट की गई थी. यह मारपीट पाकिस्तान मूल के व्यक्ति की तरफ से की गई. मारपीट के कारण भारतीय मूल के नागरिक के पैर में बुरी तरह चोट आई थी. जिसके कारण उसके पैर का आधा हिस्सा सही तरीके से काम नहीं कर पाता. मारपीट के कारण ही युवक परमानेंट डिसेबिलिटी का शिकार हो गया. एक साल पुराने इस मामले में दुबई की अदालत ने 70 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक को 3 महीनें की सजा सुनाई है.
कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि सजा खत्म होने के बाद व्यक्ति को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा. उसे अब दुबई में नहीं रहने दिया जाएगा. पूरा मामला पिछलेू साल 8 फरवरी का है. जब अमीरात के टेकॉम क्षेत्र की एक रेसीडेंस बिल्डिंग में पार्किंग की जगह को लेकर विवाद हुआ था. बातचीत के दौरान बहस बढ़ और दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे.
कोर्ट के कागजों के अनुसार दोनों के बीच बहसबाजी तब हुई जब वे पार्किंग की जगह को लेकर अपना-अपना दावा कर रहे थे. इस दौरान दोनों के बीच बहस होने लगी. जिसके बाद पाकिस्तानी नागरिक ने भारतीय नागरिक को धक्का दे दिया. जिससे वह जमीन पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया.
भारतीय के मूल के नागरिक के पांव में आई गंभीर चोट
मेडिकल रिपोर्ट में भारतीय मूल के नागरिक के बाएं पैर में टिबिया फ्रैक्चर मिला था, जिसके कारण नर्व में डैमेज और मसल में चोटें आईं. इन्हीं चोटों की वजह से व्यक्ति के पैर का आधा हिस्सा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है.
रिपोर्ट में कहा गया कि जवाबी कार्रवाई में भारतीय नागरिक ने पाकिस्तानी नागरिक के सिर पर हमला किया. जिससे उसे चोटें आईं, वह 20 दिनों तक कोई काम नहीं कर पाया. दुबई कोर्ट ने पाकिस्तानी मूल के नागरिक को 34 वर्षीय भारतीय नागरिक को स्थायी विकलांगता पहुंचाने का दोषी माना है.
आरोपी ने स्वीकार की हमले की बात
पूछताछ के दौरान, पाकिस्तानी नागरिक ने भारतीय नागरिक को धक्का देने की बात स्वीकार की, लेकिन दावा किया कि यह उकसावे के कारण हो गया था. दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने पाकिस्तानी व्यक्ति को शारीरिक उत्पीड़न और स्थायी विकलांगता के आरोप में दोषी ठहराया है. 34 वर्षीय भारतीय नागरिक के खिलाफ मामले को आगे की कार्यवाही के लिए मिस्डमीनर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को उसके अधिकार क्षेत्र में माना गया है.
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सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम
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