Entertainment: Jolly LLB 3: अक्षय-अरशद की मुश्किल हुई दूर! इलाहाबाद HC ने ‘जॉली एलएलबी 3’ की रिलीज रोकने की याचिका की खारिज – #iNA

Jolly LLB 3: अक्षय कुमार और अरशर वारसी की अपकमिंग फिल्म जॉली एलएलबी 3 को बड़ी राहत मिल गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्म के गाने ‘भाई वकील है’ के खिलाफ कार्रवाई करने और न्यायपालिका और कानूनी पेशे को कथित रूप से बदनाम करने के लिए इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. इस खबर के सामने आने के बाद फिल्म के मेकर्स ने राहत की सांस ली है.

न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि उन्हें गाने के बोलों में, यहां तक कि फिल्म के ट्रेलर या टीज़र में भी, कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा. अदालत ने कहा, “हमें ऐसा कोई आपत्तिजनक मामला नहीं मिला, जिससे इस अदालत को हस्तक्षेप करना पड़े. हमने ‘भाई वकील है’ गाने के बोल भी पढ़े हैं और हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे सच्चे वकीलों के कानूनी पेशे में बाधा उत्पन्न हो.”

अदालत ने याचिका की खारिज

इसलिए, अदालत ने कोई जुर्माना लगाए बिना याचिका खारिज कर दी. 20 अगस्त को, पुणे की एक अदालत ने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी को उनकी फिल्म जॉली एलएलबी 3 के संबंध में नोटिस जारी किए थे. ये नोटिस वकील वाजिद खान बिडकर द्वारा दायर एक शिकायत के बाद जारी किए गए, जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म न्याय व्यवस्था और अदालती कार्यवाही का मज़ाक उड़ाती है.

फिल्म पर लगाए गए थे ये आरोप

अपनी याचिका में, बिडकर ने तर्क दिया कि जॉली एलएलबी 3 कानूनी पेशे को अपमानजनक तरीके से दिखाती है और न्यायपालिका का अपमान करती है. उन्होंने फिल्म के एक सीन पर भी आपत्ति जताई जिसमें न्यायाधीशों को “मामू” कहा गया है. अदालत ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी को 28 सितंबर को पेश होने को कहा है. मई 2024 में, फिल्म को फिर से कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा जब अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान ने फिल्म निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने दावा किया कि फ्रैंचाइज़ी भारतीय न्यायिक प्रणाली का अपमान करती है.

Jolly LLB 3: अक्षय-अरशद की मुश्किल हुई दूर! इलाहाबाद HC ने ‘जॉली एलएलबी 3’ की रिलीज रोकने की याचिका की खारिज

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