Entertainment: Kangana Ranaut: ‘आपने तो इसमें मसाला डाल दिया…’, मानहानि केस में कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका – #iNA

Kangana Ranaut: एक्ट्रेस कंगना रनौत को आज यानी 12 सितंबर को मानहानि का मुकदमा रद्द कराने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां उन्हें करारा झटका लगा है. सर्वोच्च अदालत ने कंगना की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट की थी. इसके चलते उनके खिलाफ यह मुकदमा हुआ था, जिसे पर हाईकोर्ट के बाद सर्वोच्च अदालत से भी सिनेस्टार को निराशा हाथ लगी. हालांकि, अदालत के सुझाव पर कंगना की ओर से दायर याचिका को वापस ले लिया गया.
कंगना के मामले में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अपनी टिप्पणियों के बारे में आप (कंगना) क्या कहती हैं? आपने तो इसमें मसाला डाल दिया. यह कोई साधारण रीट्वीट नहीं था. कंगना की याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई के दौरान कंगना की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई. यह मामला साल 2020-21 में किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर कंगना ने ट्वीट किया था और उनके खिलाफ यह मामला चल रहा है.
‘कंगना ने उसे रिट्वीट किया था’
कंगना की वकील ने बेंच से कहा कि उनकी मुवक्किल अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दे चुकी हैं. वास्तविक ट्वीट किसी और का था कि कंगना ने उसे रिट्वीट किया था. कंगना की वकील ने कहा, “हालात ऐसे हैं कि कंगना पंजाब में ट्रायल अटेंड करने नहीं जा सकती. इस पर जस्टिस मेहता ने कहा कि स्पष्टीकरण निचली अदालत में दिया जा सकता है. सर्वोच्च अदालत ने आगे कहा कि इस ट्वीट की व्याख्या को मामले को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता.
शिकायत खारिज की जा सकती है
आगे इस मामले में कहा गया है आपका स्पष्टीकरण निचली अदालत के लिए है. याचिका में रद्द करने की मांग को लेकर नहीं. यह ट्रायल कोर्ट का विषय है, जहां सबूतों की स्वीकार नहीं किए जाने की स्थिति में शिकायत खारिज की जा सकती है. हमें अपने ट्वीट पर टिप्पणी करने के लिए न कहें. इससे आपके मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. आप इसे वापस लें, इसके बाद कंगना की वकील ने याचिका को वापस ले लिया गया. सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में याचिका वापस लिए जाने पर आदेश में दर्ज किया डिसमिस एस विद्ड्रॉल.
हाईकोर्ट से खारिज हुई याचिका
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि बीजेपी नेता ये साबित करने में विफल रहीं कि उनका कथित मानहानिकारक पोस्ट सद्भावना से किया गया था. गौरतलब है कि कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत जनवरी 2021 में बठिंडा में महिंदर कौर ने दर्ज कराई थी. उनकी शिकायत में दावा किया गया था कि भाजपा नेता ने एक रीट्वीट में उनके खिलाफ झूठी टिप्पणी की और कहा कि वह वही दादी हैं जिन्होंने शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था.
Kangana Ranaut: ‘आपने तो इसमें मसाला डाल दिया…’, मानहानि केस में कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
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