Entertainment: Shilpa Shetty: ‘पहले 60 करोड़ रुपये जमा कराएं…’ शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को मुंबई हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत – #iNA

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा इन दिनों चर्चा में हैं. शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने फटकार लगाई है. कपल ने विदेश जाने की अनुमति मांगते हुए याचिका दायर की थी, हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि पहले 60 करोड़ रुपये जमा कीजिए.
मुंबई हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वो अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति की ओर से विदेश यात्रा की अनुमति के अनुरोध संबंधी दायर याचिका पर तभी विचार करेगा जब वो 60 करोड़ रुपये जमा कराएंगे. शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 14 अगस्त को जुहू पुलिस थाने में व्यवसायी दीपक कोठारी से लोन और निवेश करार के लिए लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था.
कपल ने खिलाफ जारी हुआ था लुकआउट सर्कुलर
पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने इस मामले में अपनी जांच के सिलसिले में कुंद्रा का बयान दर्ज किया था और इससे पहले एक्ट्रेस और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था. कोठारी ने दंपती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2015 से 2023 के बीच, उन्होंने उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन इस राशि का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए किया.
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने बुधवार को कहा कि वो छुट्टियां मनाने की अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि दोनों धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में आरोपी हैं. दंपती के वकील ने अदालत को बताया कि फुकेट की केवल एक यात्रा ही घूमने फिरने के लिए थी लेकिन बाकी सभी यात्राएं पेशेवर काम के लिए हैं. वकील ने कहा कि दंपती ने जांच में सहयोग किया है और पूछताछ के लिए भी पेश हुए हैं.
60 करोड़ रुपये की राशि जमा कराएं
इसके बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उनके सहयोग के कारण ही उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है. कोर्ट ने कहा कि शिल्पा को जिन व्यावसायिक कार्यक्रमों में शामिल होना था, उनके लिए इनविटेशन लेटर की एक कॉपी भी पीठ ने मांगी. इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि वो 60 करोड़ रुपये की पूरी राशि जमा होने के बाद ही याचिका पर विचार करेंगे. पीठ ने कहा, पूरी 60 करोड़ रुपये की राशि जमा कराएं, फिर हम याचिका पर विचार करेंगे. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर तय की है.
Shilpa Shetty: ‘पहले 60 करोड़ रुपये जमा कराएं…’ शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को मुंबई हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
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