आगरा के प्राइवेट/कान्वेन्ट स्कूल में बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश का सुनहरा अवसर

प्राइवेट/कान्वेन्ट स्कूल में निःशुल्क प्रवेश हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार(आरटीई) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुबर्ल वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक/कक्षा 1 में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित

आगरा जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी जी ने जनपदवासियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक महत्वपूर्ण सूचना दी है। इस अधिनियम के अंतर्गत 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की आयु के बच्चों को जनपद में संचालित गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जो कि पूर्व माध्यमिक या कक्षा एक में प्रवेश करने के योग्य हैं।

आवेदन की प्रक्रिया

शिक्षा का अधिकार अधिनियम योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया चार चरणों में होगी। प्रथम चरण में, ऑनलाइन आवेदन की तिथि 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2024 तक निर्धारित की गई है। इसके बाद, द्वितीय चरण में आवेदन 1 जनवरी से 19 जनवरी 2025, तृतीय चरण में 1 फरवरी से 19 फरवरी 2025 और अंतिम चरण में 1 मार्च से 19 मार्च 2025 तक किए जा सकते हैं। यह चार चरणीय प्रक्रिया अभिभावकों को पर्याप्त समय प्रदान करती है ताकि वे सही तरीके से आवेदन कर सकें।

एससी/एसटी/ सामाजिक एव शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त बच्चों एवं एच.आई.वी. अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता/अभिभावक का बच्चा निराश्रित बेघर, बी.पी.एल. वर्ग के बच्चे कर सकते हैं आवेदन

*RET योजना का लाभ / प्रवेश लेने हेतु पात्र अभ्यर्थी,ऑनलाईन आवेदन http://rte25.upsdc.gov.in  वेबसाइट के माध्यम से करें आवेदन

पात्रता मानदंड

जिलाधिकारी ने उल्लेख किया कि आवेदन हेतु कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इन मानदंडों के अंतर्गत अलाभित समूह के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त बच्चे, और एच.आई.वी. अथवा कैंसर से प्रभावित माता-पिता के बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, बेघर, बी.पी.एल. वर्ग के बच्चे, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रूपये तक है, भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। बच्चों की आयु 3 से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और इस हेतु ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इनमें बच्चे की नवीनतम फोटो, आय और जाति प्रमाण पत्र, अभिभावक का मोबाइल नंबर, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (जो कि सी.आर.एस. पोर्टल से प्राप्त किया जाना चाहिए) और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। निवास प्रमाण पत्र के लिए अभिभावक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फोटो युक्त बैंक पासबुक में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

विद्यालय का चयन और अपील

जिलाधिकारी महोदय ने यह भी बताया है कि ई-फार्म में अभिभावक अपने आस-पास के विद्यालयों का चयन कर सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उपयोग करें और उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें।

आवेदन प्रक्रिया के सभी नियमों और शासनादेश की विस्तृत जानकारी आर.टी.आई. पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, अभिभावक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए फायदेमंद साबित होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम केवल शिक्षा के अवसर प्रदान नहीं करता, बल्कि यह हर बच्चे के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। अभिभावकों को चाहिए कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा की दिशा में सक्रियता से कदम उठाएं।

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