तौबा-तौबा: ट्रेन में गलती से भी चेन पुलिंग की, तो जुर्माने में चली जाएगी दो महीने की सैलरी #INA

रेलवे ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब अगर आपने रेलवे नियमों की धज्जियां उड़ाई तो याद रखिएगा आप पर भारी-भरकम जुर्माना लगेगा. दरअसल, अब भारतीय रेलवे ने चेन पुलिंग नियमों को बदल दिया है. अगर आप बिना मतलब चेन पुल करते हैं तो आपको 500 रुपये के अलावा डिटेंशन चार्ज भी देना पड़ेगा. डिटेंशन चार्ज आठ हजार रुपये प्रति मिनट होगा. मान लीजिए ट्रेन चेन पुलिंग के कारण आठ मिनट भी रुकी तो आपको करीब 70 हजार रुपये भरने होंगे.
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रेलवे के नियमों में बड़ा बदलाव
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि एक बार चेन पुलिंग के बाद ट्रेन को दोबारा शुरू होने में करीब पांच से सात मिनट लग जाते हैं. रेलवे को इस वजह से काफी अधिक नुकसान उठाना पड़ता है. अब तक इसके लिए पांच रुपये का प्रावधान था लेकिन नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. भोपाल मंडल के रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने बताया कि पश्चिमी रेलवे के भोपाल मंडल में ये नियम छह दिसंबर से लागू होगा. भोपाल मंडल में बीते तीन माह में चेन पुलिंग के 1262 मामले दर्ज किए गए हैं.
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इन लोगों को भी पकड़ेगी पुलिस
इन मामलों में कुल दो लाख 90 हजार 775 रुपये का जुर्माना वसूला गया है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, चेन पुलिंग के वक्त कई यात्री ट्रेन से भाग जाते हैं. नए नियमों के तहत ऐसे लोगों पर भी नकेल कसी जाएगी और उन पर अलग से जुर्माना लगाया जाएगा. यात्रियों को सलाह दी गई है कि चेन पुलिंग के वक्त उतरने और चढ़ने की कोशिश न करें.
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