Nation- पूर्व IAS पूजा खेडकर का ड्राइवर गिरफ्तार, किस मामले में पुलिस ने की कार्रवाई?- #NA

पूजा खेडकर का ड्राइवर गिरफ्तार
नवी मुंबई में 13 सितंबर को हुए रोड रेज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस घटना में पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के ड्राइवर का नाम सामने आया है. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस के अनुसार, ट्रक चालक प्रह्लाद कुमार को बाद में पूजा खेडकर के घर छुड़ाया गया था.
पुलिस के मुताबिक यह घटना मुलुंड-ऐरोली रोड पर हुई थी. 22 वर्षीय प्रह्लाद कुमार अपना कंक्रीट मिक्सर ट्रक लेकर जा रहे थे. इसी दौरान उनका ट्रक एक एसयूवी से टकरा गया. टक्कर के बाद ट्रक चालक और एसयूवी में बैठे दो लोगों के बीच बहस शुरू हो गई. एसयूवी सवारों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर प्रह्लाद कुमार को थाने ले जाने का बहाना किया और जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया.
धुले से बॉडीगार्ड गिरफ्तार
निलंबित IAS अधिकारी पूजा खेडकर से जुड़े अपहरण कांड में नवी मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. ऐरोली से ट्रांजिट मिक्सर ट्रक के हेल्पर का अपहरण करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी प्रफुल्ल ज्ञानेश्वर सालुंखे को धुले जिले के शिंदखेडा से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी को 19 सितंबर 2025 को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया जहां से उसे 27 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया गया.
कैसे हुआ अपहरण?
पुलिस के अनुसार, 13 सितंबर की शाम करीब 7:15 बजे मुलुंड-ऐरोली हाईवे पर मैकडोनाल्ड सिग्नल के पास ट्रांजिट मिक्सर ट्रक (MH-46 CU-2738) और लैंड क्रूजर कार (MH-12 RP-5000) में टक्कर हो गई थी. हादसे के बाद कार चालक और मालिक ने ट्रक चालक और हेल्पर से गाड़ी की मरम्मत के लिए पैसे मांगे. पैसे न देने पर ट्रक हेल्पर प्रल्हाद कुमार चौहान का अपहरण कर लिया गया. इस घटना की शिकायत विलास ढंगरे ने रबाले पुलिस थाने में दर्ज कराई थी.
हेल्पर को बंधक बनाकर रखा गया
जांच में सामने आया कि प्रल्हाद कुमार को पुणे के औंध स्थित नेशनल हाउसिंग सोसाइटी के मकान नंबर 112 में बंधक बनाकर रखा गया. यहां उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया, उसे बासी खाना खिलाया गया और चौकीदार और कुक रूम में कैद कर दिया गया. आरोप है कि अपहरणकर्ताओं ने धमकी दी थी कि अगर गाड़ी के नुकसान की भरपाई नहीं की गई तो उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी.
धाराएं हुईं सख्त
शुरुआत में इस मामले में बीएनएस की धारा 137(2) लगाई गई थी. बाद में जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर धाराएं बढ़ाकर 115(2), 127(7), 308(4), 3(5) जोड़ी गईं. इसके अलावा अपहरण स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर सबूत मिटाने के इरादे से हटाए जाने के चलते धारा 238(3) भी शामिल की गई.
अन्य आरोपी अब भी फरार
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी दिलीप खेडकर और उनकी पत्नी मनोरमा खेडकर भी इस अपराध में शामिल हैं. मनोरमा पर सबूत नष्ट करने का आरोप है. वहीं, DVR मशीन हटाने वाले व्यक्ति की पहचान भी की जा चुकी है. फिलहाल पुलिस ने प्रफुल्ल सालुंखे को गिरफ्तार कर कस्टडी में लिया है, जबकि दिलीप खेडकर, उनकी पत्नी मनोरमा और अन्य आरोपी अब भी फरार हैं. इस पूरे मामले की जांच रबाले पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दीपक खरात के नेतृत्व में जारी है.
पूर्व IAS पूजा खेडकर का ड्राइवर गिरफ्तार, किस मामले में पुलिस ने की कार्रवाई?
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