National-दिल्ली-एनसीआर में फिर जहरीली हुई हवा, GRAP-1 लागू…जानें क्या रहेंगी पाबंदियां – #INA

दिल्‍ली-एनसीआर में सर्दियों के बाद इस बार गर्मियों के दिनों में भी प्रदूषण लोगों को परेशान कर रहा है। 14 दिन तक मध्यम श्रेणी में रहने के बाद बृहस्पतिवार को दिल्ली की हवा एक बार फिर हवा खराब हो गई। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी यह इसी श्रेणी में बनी रही। इसी के चलते ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के पहले चरण की पाबंदियां भी लागू कर दी गईं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 278 दर्ज किया गया, जो कि ‘खराब’ श्रेणी में आता है। आयोग ने बताया कि तेज और बदलती हवाओं की वजह से वायु गुणवत्ता में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, और 16 मई को AQI थोड़ा कम होकर भी 278 ही रहा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) और IITM की रिपोर्ट के अनुसार, 17 मई को भी AQI ‘खराब’ श्रेणी में ही रहने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए, संबंधित उप-समिति ने पूरे एनसीआर में GRAP के पहले चरण के तहत सभी जरूरी कदमों को तुरंत लागू करने का निर्णय लिया है।

AQI 300 के पार

आज दिल्ली-NCR के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे चिलचिलाती गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली। धौला कुआं, इंडिया गेट, दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्से, डिफेंस कॉलोनी और एनडीएमसी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। हालांकि, राहत की इस बारिश के बावजूद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता काफी खराब रही। शुक्रवार को कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार चला गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। इससे पहले गुरुवार को आई धूल भरी आंधी के बाद भी AQI 300 से ऊपर पहुंच गया था।

ग्रैप के हैं चार स्तर

GRAP में चार स्तर हैं, प्रत्येक का उद्देश्य प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटना है। जब प्रदूषण थोड़ा बढ़ता है, तो GRAP 1 लागू होता है, जिसमें निर्माण कार्य और औद्योगिक इकाइयों के उत्सर्जन पर हल्के प्रतिबंध शामिल हैं। प्रदूषण के और बढ़ने पर GRAP 2 लागू होता है, जिसमें GRAP 1 के प्रतिबंधों के साथ-साथ स्कूल बंद करना और निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध जैसे सख्त कदम शामिल हैं। उसके बाद GRAP 3 और GRAP 4 लागू होता है।

GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) का पहला चरण खास तौर पर निर्माण स्थलों पर उड़ती धूल को कम करने, कचरे का सही ढंग से प्रबंधन करने और सड़कों की नियमित सफाई पर ध्यान देता है।

GRAP-1 में होती हैं इस तरह की पाबंदियां

  • GRAP-1 यानी Graded Response Action Plan के तहत सड़क किनारे भोजनालयों और रेस्‍तराओं में कोयले के इस्‍तेमाल पर रोक होती है। साथ ही इस दौरान खुले में कचरा जलाने पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है।
  • नगर निगम को यह सुनिश्चित करना होगा कि ठोस कचरा, निर्माण व विध्वंस (C&D) कचरा और खतरनाक अपशिष्ट को तय डंप साइटों से समय पर उठाया जाए। किसी भी खुले इलाके में कचरा फेंकने की अनुमति नहीं होगी।
  • एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल: निर्माण स्थलों पर बनने वाले क्षेत्र के हिसाब से एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल जरूरी है। इसके लिए तय मानकों का सख्ती से पालन करना होगा।
  • सड़कों पर धूल नियंत्रण: सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और मरम्मत जैसे कामों में पानी का छिड़काव, एंटी-स्मॉग गन और धूल रोकने के अन्य उपायों का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
  • लैंडफिल साइट्स पर नजर: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कचरा डंपिंग साइट्स या लैंडफिल पर किसी भी तरह की आग न लगाई जाए।
  • वाहनों की जांच: सभी वाहनों के प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र (PUC) की सख्त निगरानी की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।
  • ट्रक यातायात पर नियंत्रण: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, दिल्ली में बिना अनुमति के आने वाले ट्रकों को पूर्वी और पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ा जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर में फिर जहरीली हुई हवा, GRAP-1 लागू…जानें क्या रहेंगी पाबंदियां


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