देश – खाद और बीज के लिए किसानों को पैसे दे रही है मोदी सरकार, आपको करना होगा बस ये काम #INA

भारत कृषि प्रधान देश है. भारत में कृषि क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है. देश के लाखों किसानों की आजीविका कृषि पर ही निर्भर करती है. किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने एक खास योजना शुरू की है. इसका नाम है- किसान खाद योजना (PM Kisan Khad Yojana). 

किसानों को इस योजना के तहत सरकार बीज और खाद खरीदने के लिए ₹11,000 की आर्थिक सहायता देती है. सरकार दो किस्तों में राशि देती है. किसानों को इससे फसल के उत्पादन में सहायता मिलती है. योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. सरकार चाहती है सभी पात्र किसान इस योजना का फायदा ले सकें. 

किासनों को सरकार योजना के तहत 11 हजार रुपये की सहायता राशि देती है. इससे वे अपनी कृषि लागत को कम कर सकते हैं. सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. प्रक्रिया इससे पारदर्शी हो जाती है. सरकार बीज और खाद की खरीद पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी देती है. योजना छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है. किसान अपनी सहूलियत के अनुसार, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं.

PM Kisan Khad Yojana की पात्रताएं

  1. योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रताएं तय की है. 
  2. आवेदक भारत का नागरिक हो.
  3. आवेदक किसान होना चाहिए. उसके पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए.
  4. किसान की वार्षिक आय चार लाख रुपये से कम होना चाहिए.
  5. आवेदक 18 साल से अधिक होना चाहिए.

PM Kisan Khad Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़

PM Kisan Khad Yojana में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए. जैसे- आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, खेती संबंधित कोई दस्तावेज.

PM Kisan Khad Yojana के लिए ऐसे करें अप्लाई

PM Kisan Khad Yojana में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in पर जाना होगा. आपको यहां DBT Scheme प क्लिक करना होगा. यहां आपको जरुरी जानकारी भरकर दस्तावेज अपलोड करना होगा. इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा. इसके अलावा, आपको अगर ऑफलाइन आवेदन करना हो तो आपको नजदीकी कृषि कार्यालय पर जाना होगा. आवेदन फॉर्म आपको वहां से लेना होगा. आपको फॉर्म भरना होगा और दस्तावेज लगाने होंगे.  इसके बाद आपको भरा हुआ फॉर्म जमा करना होगा.

 


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