मनी लॉन्ड्रिंग केस : रॉबर्ट वाड्रा से ईडी दफ्तर में पूछताछ, जानें क्या है मामला
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नई दिल्ली, 14 जुलाई (.)। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा सोमवार को नई दिल्ली में स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ्तर पहुंचे। ईडी ने उनसे हथियार डीलर संजय भंडारी मामले में पूछताछ की।
हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा था। इसके बाद वे सोमवार सुबह ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे इस मामले में पूछताछ की गई। हालांकि, कुछ देर हुई पूछताछ के बाद रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर से रवाना हो गए, लेकिन दोपहर के लंच के बाद वे फिर से ईडी दफ्तर पहुंचे।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच लंदन की दो संपत्तियों से जुड़ी है, जो ब्रिटेन के हथियार डीलर संजय भंडारी के नाम हैं। ईडी का दावा है कि ये संपत्तियां वास्तव में वाड्रा की बेनामी संपत्तियां हैं और अब वह भंडारी के साथ उनके कथित संबंधों की जांच कर रहा है।
हालांकि, वाड्रा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ईडी उन्हें परेशान कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ब्रायनस्टन स्क्वायर संपत्ति (जिसे भंडारी ने 2009 में खरीदा था) का पैसा वाड्रा ने दिया था और उनके कहने पर इसका नवीनीकरण हुआ था।
उन्होंने यह भी कहा कि वाड्रा अपनी लंदन यात्राओं के दौरान इस प्रोपर्टी में कई बार रुके थे। ये दोनों संपत्तियां अब उन सूची में हैं, जिनकी ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ‘अपराध की आय’ के रूप में जांच कर रहा है। ईडी ने 2016 में इस मामले में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था।
बीते महीने, रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में लगाए गए उन आरोपों का खंडन किया था, जिनमें दावा किया गया था कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन से बच रहे हैं।
उनके अधिवक्ता सुमन ज्योति खेतान ने एक बयान जारी कर कहा था कि ऐसी खबरें पूरी तरह से असत्य और तथ्यहीन हैं। वाड्रा ने पिछले एक दशक से ईडी के सभी समन, सूचनाओं और दस्तावेजों की मांगों का पूर्ण अनुपालन किया है और भविष्य में भी कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में अपना सहयोग जारी रखेंगे।
वाड्रा को एक मामले के संबंध में 10 जून को ईडी के समक्ष पेश होने का समन मिला था, लेकिन उन्होंने ईडी को सूचित किया कि वह 10 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो पाएंगे।
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एफएम/एएस
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