MP News: खुशखबरी! अब 10 महीने नहीं 12 महीने ड्यूटी करेंगे होमगार्ड, MP हाई कोर्ट ने खत्म किया ‘कॉल ऑफ’ – INA


नवरात्रि के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश के करीब 16 हजार से ज्यादा होमगार्ड सैनिकों को बड़ी सौगात मिली है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने होमगार्ड सैनिकों की लंबे समय से चली आ रही सबसे बड़ी समस्या का समाधान करते हुए उनकी कॉल ऑफ प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है. अब प्रदेश के होमगार्ड जवानों को पूरे 12 महीने काम करने और उसका पूरा वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा.
सैनिकों को कॉल ऑफ किया गया
चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की अदालत ने न केवल कॉल ऑफ की प्रक्रिया को खत्म किया, बल्कि 2020 से अब तक जिन सैनिकों को कॉल ऑफ किया गया था, उनका बकाया वेतन भी चुकाने का आदेश दिया. यह आदेश उन हजारों जवानों के लिए खुशखबरी से कम नहीं है, जो लंबे समय से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे.
होमगार्डों को सिर्फ 10 महीने मिलती थी ड्यूटी
2020 में होमगार्ड जनरल, मध्य प्रदेश की ओर से आदेश जारी किया गया था कि प्रदेश के होमगार्ड सैनिकों से साल में सिर्फ 10 महीने ही सेवा ली जाएगी. शेष दो महीनों तक उन्हें कॉल ऑफ कर घर बैठा दिया जाता था. इस अवधि में सैनिकों को न तो काम मिलता था और न ही वेतन. नतीजन, हजारों परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था. प्रदेश में लगभग 16,300 होमगार्ड सैनिक हैं, जिनमें से करीब 10,000 सैनिक नियमित रूप से इनरोल्ड हैं. बाकी जवानों को सिंहस्थ जैसे विशेष अवसरों पर भर्ती किया गया था. कॉल ऑफ की यह व्यवस्था हजारों जवानों और उनके परिवारों के लिए गंभीर समस्या बन गई थी.
500 से अधिक याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गईं
होमगार्ड सैनिकों ने इस अन्याय के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया. करीब 10 हजार सैनिकों की ओर से 500 से अधिक याचिकाएं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गईं. सैनिकों का कहना था कि उन्हें सालभर काम मिलता है तो दो महीने बेरोजगार जैसा क्यों बैठाया जाता है? यह आदेश न केवल उनके अधिकारों का हनन है, बल्कि उनके परिवार के भविष्य से भी खिलवाड़ है. याचिकाकर्ताओं के वकील विकास महावर ने अदालत के सामने सैनिकों की स्थिति रखी. अदालत ने सभी पहलुओं को सुनने के बाद सैनिकों के पक्ष में फैसला सुनाया और स्पष्ट कहा कि अब जवानों को पूरे 12 महीने काम और वेतन मिलना चाहिए.
नवरात्रि के शुभ अवसर पर आया फैसला
नवरात्रि जैसे शुभ अवसर पर आया यह फैसला प्रदेश के हजारों होमगार्ड सैनिकों के लिए किसी बड़े उपहार से कम नहीं है. यह आदेश न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाएगा. अब जवानों को बेरोजगार होने और परिवार की चिंता में डूबने की बजाय गर्व से काम करने का अवसर मिलेगा. यह फैसला दर्शाता है कि न्यायपालिका आमजन और विशेषकर सुरक्षा बलों जैसे महत्वपूर्ण स्तंभों के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है. लंबे समय से होमगार्ड सैनिकों की आवाज अब जाकर न्याय के गलियारे से बुलंद हुई है.
खुशखबरी! अब 10 महीने नहीं 12 महीने ड्यूटी करेंगे होमगार्ड, MP हाई कोर्ट ने खत्म किया ‘कॉल ऑफ’
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