MP News: एमपी में OBC आरक्षण के मुद्दे पर SC में हुई सुनवाई; कोर्ट ने सभी ट्रांसफर पिटीशन किए स्वीकार – INA

मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई सभी ट्रांसफर पिटीशन स्वीकार कर लिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकारी विभागों में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति होल्ड करने का मामला भी सुनेंगे. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुझाव भी दिया.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जज उज्जवल भुयान की पीठ के ओबीसी आरक्षण के खिलाफ लगाई गई कुल 52 ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई की. न्यायालय ने उसके समक्ष रखी गई स्थानांतरण याचिकाओं (Transfer Petitions) को स्वीकृत कर सारे केस सुप्रीम कोर्ट में बुलाने का आदेश दिया. इन मामलों की सुनवाई अब रिट याचिका (सिविल) संख्या 423/2019 के साथ की जाएगी.

सरकार हर हाल में आरक्षण देने के पक्ष में है- CM

मध्य प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गहरा गया है. ओबीसी महासभा और राज्य की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसको लेकर मोहन यादव सरकार पर हमलावर है. वहीं, सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण पर सरकार का स्टैंड कायम है. उन्होंने कहा है कि, ‘हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना पर कार्य कर रहे हैं.’

उन्होंने कहा है कि सरकार हर हाल में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष में हैं. ओबीसी की रिपोर्ट बीजेपी की पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान के वक्त आई थी. इस रिपोर्ट का पुनर्निरीक्षण किया जा रहा, साथ ही इसके खिलाफ जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की है उन सभी को बुलाकर बात की जाएगी. इससे एक दिन पहले सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर सरकार पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी थी.

कमलनाथ सरकार ने बढ़ाया था आरक्षण

बता दें कि, मध्य प्रदेश में साल 2019 में तत्कालीन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने राज्य में ओबीसी का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था. इसको लेकर सरकार ने अध्यादेश भी जारी किया था और इसे विधानसभा से भी पारित कराया था. हालांकि, इसके बाद इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और इसपर रोक लग गई. इसके बाद से यह मुद्दा कोर्ट के समझ विचाराधीन है.

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एमपी में OBC आरक्षण के मुद्दे पर SC में हुई सुनवाई; कोर्ट ने सभी ट्रांसफर पिटीशन किए स्वीकार


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