MP News: अब नहीं सुनाई देगी मंदिर की आरती और मस्जिद की अजान… भोपाल में लाउडस्पीकर पर क्यों लगी रोक? – INA

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब रात के समय न तो किसी मंदिर में लाउड स्पीकर बजेंगे और ना ही किसी मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई देगी. इस संबंध में भोपाल के जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है. इसी के साथ रात में होने वाले किसी भी तरह के धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रमों में भी लाउडस्पीकर बजाने से मना किया है. उन्होंने धारा 163 के तहत चेतावनी है कि जहां कहीं भी इस व्यवस्था का उल्लंघन होता पाया जाएगा, संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
भोपाल के डीएम ने यह आदेश बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया है. डीएम भोपाल के मुताबिक इस आदेश रात में 10 बजे से सुबह के छह बजे तक पूरे जिले में कहीं भी लाउडस्पीकर व डीजे नहीं बजेगा. दरअसल, यही वो समय है जब बच्चे पढ़ाई करते है. ऐसे में लाउडस्पीकर या डीजे बजने से उनका ध्यान भंग होगा. इन तथ्यों का हवाला देते हुए डीएम ने कहा कि पूरे जिले में इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
विशेष परिस्थिति में जारी होगा परमिशन
उन्होंने अपने आदेश में साफ तौर पर मंदिर-मस्जिद का उल्लेख करते हुए कहा है कि पब, बार व रेस्टोरेंट में भी इस व्यवस्था को प्रभावी तौर पर लागू किया गया है. उन्होंने व्यवस्था दी है कि इन संस्थानों में परिस्थिति के हिसाब से स्पेशल परमिशन जारी किया जा सकता है. भोपाल के डीएम की ओर से जारी इस आदेश को 10वीं और 12वीं बोर्ड की तैयारी में जुटे बच्चों को लिए बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है.
उल्लंघन करने पर दर्ज होगा मुकदमा
डीएम भोपाल ने अपने आदेश में कहा हे कि होटल, रेस्तरां और बार के मालिकों को डीजे या साउंड सिस्टम बजाने के लिए छूट दी गई है. हालांकि इसके लिए उन्हें पहले परमिशन लेना होगा और आवाज निर्धारित डेसिबल सीमा के अंदर होगी. इस संबंध में उन्हें शपथ पत्र देना होगा. यदि शपथ पत्र देने के बाद कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी. भोपाल के एडीएम ने इस संबंध में बताया कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जारी किया गया है.
अब नहीं सुनाई देगी मंदिर की आरती और मस्जिद की अजान… भोपाल में लाउडस्पीकर पर क्यों लगी रोक?
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