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मनोज जरांगे को बड़ी राहत! मुंबई के आजाद मैदान में धरना को मिली सशर्त इजाजत

मनोज जरांगे.

महाराष्ट्र में मराठियों के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे के मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन पर बॉम्बे हाईकोर्ट की रोक लगाने के बाद बुधवार को राहत मिली है. पुलिस ने मनोज जरांगे को आजाद मैदान में प्रदर्शन की इजाजत दे दी है. यह इजाज़त फिलहाल सिर्फ एक दिन के लिए है और कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं.

मनोज जारंगे को पहले आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी. उसके बाद, अब उन्हें कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई है. इसके अनुसार, मनोज जारंगे को केवल एक दिन के लिए विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई है. साथ ही, उनके साथ केवल पांच हजार प्रदर्शनकारियों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है.

दूसरी ओर, जरांगे ने कहा कि अगर सरकार एक दिन में हमारी मांगें मान ले, तो हम उनकी शर्तें मान लेंगे. अगर हमें एक दिन धरना देने की इजाजत है, तो सरकार एक दिन में आरक्षण दे दे, लेकिन अगर मांगें नहीं मानी गईं, तो हम धरना नहीं देंगे.

जानें क्या लगाई गई है शर्त

  1. नियम सी. 4(6)(एफ) में निर्दिष्ट आवागमन एक बार में केवल एक दिन के लिए ही अनुमति होगा. शनिवार, रविवार और सरकारी या सार्वजनिक अवकाश के दिन कोई अनुमति नहीं दी जाएगी.
  2. नियम C. 5 के अनुसार, कुछ वाहनों को अनुमति दी गई है और यातायात पुलिस से परामर्श के बाद पार्किंग की अनुमति दी जाएगी. साथ ही, मुंबई में प्रवेश करने के बाद, हमारे वाहन ईस्टर्न फ्रीवे होते हुए वादी बंदर जंक्शन आएंगे. उसके बाद, केवल 5 वाहन ही जाएंगे.
  3. नियम C. 6 में प्रदर्शनकारियों की अधिकतम संख्या पांच हजार होना अनिवार्य है. साथ ही, आजाद मैदान का केवल 7000 वर्ग मीटर ही विरोध प्रदर्शन के लिए आरक्षित किया गया है और इसकी क्षमता केवल 5000 प्रदर्शनकारियों के रहने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां आ गए, तो उनके रहने के लिए मैदान में पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं होगी. साथ ही, आपके आवेदन से पहले, अन्य प्रदर्शनकारियों ने भी 29 अगस्त को विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी है, उनके विरोध करने के अधिकार को प्रभावित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें भी 5000 प्रदर्शनकारियों में शामिल किया जाएगा, इसलिए उन प्रदर्शनकारियों को मैदान में पर्याप्त जगह उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
  4. नियम सी.7 में उल्लिखित निर्दिष्ट क्षेत्र की ओर या उससे कोई मार्च नहीं किया जाएगा.
  5. नियम सी. 8 में निर्दिष्ट अनुमति के बिना किसी भी लाउडस्पीकर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या शोर करने वाले उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकता है.
  6. नियम सी. 10 में विरोध प्रदर्शन का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दिया गया है और इसके बाद प्रदर्शनकारी मैदान में नहीं रुक सकेंगे.
  7. नियम सी. 11 (एच) के अनुसार, प्रदर्शनकारियों द्वारा खाना नहीं पकाया जाएगा या फिर कचरा वहां नहीं फैलाया जाएगा.
  8. नियम C. 4 (c) के अंतर्गत हम आपको सूचित कर रहे हैं कि हमारे विरोध प्रदर्शन की अवधि के दौरान, सार्वजनिक गणेशोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है, गणेश विसर्जन के दौरान, हम या हमारे प्रदर्शनकारियों द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जिससे यातायात में कोई बाधा उत्पन्न हो, नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा हो या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे. साथ ही, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारे विरोध कार्यक्रम में छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और वृद्धजन शामिल न हों.

मनोज जरांगे को बड़ी राहत! मुंबई के आजाद मैदान में धरना को मिली सशर्त इजाजत

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