Nation- महिलाओं को 2100 रुपए, चिकित्सा भत्ता में इजाफा… हरियाणा में कैबिनेट की बैठक में क्या-क्या खास- #NA

सीएम नायब सिंह सैनी.
हरियाणा कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए देने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उनकी सरकार द्वारा जल्द ही लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की जा रही है. इस योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2100 रुपए प्रति महीने मिलेंगे. उन्होंने बताया कि हरियाणा में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं के बैंक अकाउंट में यह राशि ट्रांसफर हो जाएगी.
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों के लिए गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक मंडी डेवल्प कर रही है. इसके निर्माण में करीब 3,050 करोड़ रुपये खर्च आएगी. इस बाबत नाबार्ड से 1,850 करोड़ रुपये के ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी बढ़ाने के लिए मंजूरी दी गई. उन्होंने कहा कि इस मंडी से हरियाणा के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों व दिल्ली के व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा.
उन्होंने कहा कि लाइसेंसधारी बिल्डरों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत राजस्व रास्तों का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करने की लिए नीति को मंजूरी दी गई. इससे सीवरेज, जल आपूर्ति, बिजली लाइन, गैस पाइपलाइन जैसी विभिन्न सुविधाएं विकसित करने में सहायता मिलेगी.
पेंशनर्स के चिकित्सा भत्ता में इजाफा
उन्होंने कहा कि यह नीति 6 करम (10 मीटर) तक की चौड़ाई वाले राजस्व रास्तों पर लागू होगी. हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1988 में संशोधन को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि इसके तहत 61 से 70 वर्ष आयु के पेंशनर्स को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा. 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को भी 10,000 रुपये प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता मिलेगा.
बैठक में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया गया है. जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेयंस डीड हो चुकी है और पीपीएम सॉफ्टवेयर में बकाया राशि दिखाई दे रही है, ऐसे आवंटियों से केवल बकाया मूल राशि ही वसूली जाएगी. ब्याज और दंडात्मक ब्याज माफ किया गया.
उन्होंने कहा कि बकाया मूल राशि अधिसूचना की तिथि से एक महीने में जमा करवानी होगी. निर्धारित समय के भीतर राशि जमा न करने पर विपणन बोर्ड उचित कार्रवाई करने का हकदार होगा.
22 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का सत्र
सीएम ने कहा कि बैठक में पंचकूला स्थित एग्रो-मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के निपटान के लिए विवादों का समाधान-II को मंजूरी दी गई. अलॉटियों को निर्धारित समय पर कब्ज़ा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मुआवजा दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि कब्जा प्रदान करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की प्राप्ति तक देय राशि की गणना “विवादों का समाधान-II” नीति के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी.
संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम, 2024 के तहत अनुबंध कर्मचारियों को सेवा की सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियमों को मंजूरी दी गई. 22 अगस्त से हरियाणा विधानसभा सत्र शुरू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी.
महिलाओं को 2100 रुपए, चिकित्सा भत्ता में इजाफा… हरियाणा में कैबिनेट की बैठक में क्या-क्या खास
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