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बिहार: सोच-समझकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें सरकारी कर्मचारी, सरकार ने जारी किया 'कड़ा' फरमान

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग में गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर के एक प्रस्ताव पारित किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी एक प्रेस नोट में बताया गया है कि बिहार सरकार के सरकारी कर्मी के आचरण के संदर्भ में बिहार सरकार सेवक अचार नियमावली 1976 अधिसूचित है.

इस बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव ने बताया कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें सरकारी कर्मी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का दुरुपयोग किया जा रहा है. सरकार के द्वारा इसे बहुत गंभीरता से लिया गया है और इसके लिए सरकारी सेवकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किस तरीके से अपना बिहेवियर रखना है?

इस संबंध में एक विस्तृत नियमावली तैयार की गई है. कैबिनेट सचिव ने बताया कि इस नियमावली में कई अहम प्वाइंट्स हैं:-

  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन का प्रयोग सरकारी कर्मी खुद या फिर कोई अलग नाम से प्राधिकारी के पूर्वानुमति के बिना नहीं कर पाएंगे.
  • सरकारी कर्मी उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर, ईमेल से सोशल मीडिया पर खाता बनाने या संचालित करने के लिए नहीं करेंगे.
  • सोशल मीडिया का ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे उनके पद की गरिमा कम हो या सरकार की प्रतिष्ठा पर कोई क्षति पहुंचे.
  • ऐसी सामग्री पोस्ट करने से बचेंगे, जिसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण और पेशेवर जिम्मेवारियों के बीच मतभेद हो.
  • सरकार की उपलब्धियां को किसी की व्यक्तिगत प्रयास या व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.
  • गुमनाम या छद्म नाम वाले सोशल मीडिया एकाउंट्स का संचालन नहीं करेंगे.
  • सोशल मीडिया पर विशिष्ट व्यक्तियों, कानूनी पेशेवरों, मीडिया संस्थानों या सार्वजनिक संस्थान के समर्थन या आलोचना नहीं करेंगे.
  • सरकारी नीतियों, योजनाओं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेशों, निर्णय को लेकर के सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत राय व्यक्त नहीं करेंगे.
  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी संवेदनशील जानकारी पोस्ट नहीं करेंगे.
  • अपने सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग किसी उत्पाद, सेवा या उद्यम के समर्थन के लिए या मित्रों, रिश्तेदारों या अन्य परिचितों को निजी लाभ के लिए नहीं करेंगे.
  • पारित आदेश के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर प्रकाशन या अन्य जानकारी पोस्ट नहीं करेंगे.
  • कार्यस्थल पर आयोजित किसी भी बैठक का वीडियो या रील नहीं बनाएंगे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्यस्थल का लाइव वीडियो टेलीकास्ट नहीं करेंगे.
  • कार्य स्थल से संबंधित किसी शिकायतकर्ता के संवाद का लाइव टेलीकास्ट या वीडियो अपलोड नहीं करेंगे.
  • किसी प्रकार का कोचिंग, लेक्चर, लाइव प्रसारण, चैट इत्यादि में आमंत्रित किए जाने पर भाग नहीं लेंगे.
  • सरकारी कर्मी व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार से धनार्जन आय प्राप्त नहीं करेंगे.
  • गोपनीय सरकारी दस्तावेज हस्ताक्षरित रिपोर्ट या प्रार्थना पत्र को व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं डालेंगे.
  • किसी यौन शोषित पीड़ित या जूविनाइल ऑफेंडर्स की पहचान अथवा नाम व अन्य विवरण सरकारी व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उजागर नहीं करेंगे.
  • जाति, धर्म के आधार पर किसी की गरिमा को प्रभावित करने वाले या उसकी गरिमा के विपरीत कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.
  • सरकारी व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने वरिष्ठ अधिकारी, सहकर्मी, कनीय कर्मी, सहयोगी के विरुद्ध विभागीय गरिमा को प्रभावित करने वाला आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेंगे.
  • किसी भी प्रकार के सांकेतिक विरोध के प्रतीक को सरकारी व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने डीपी प्रोफाइल पिक्चर नहीं बनाएंगे.

बता दें कि कैबिनेट में कुल 31 प्रस्ताव पर मुहर लगी. इनमें अलग-अलग विभागों के प्रस्ताव शामिल हैं.

बिहार: सोच-समझकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें सरकारी कर्मचारी, सरकार ने जारी किया ‘कड़ा’ फरमान

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