Nation- BJP नेता पशुपतिनाथ मर्डर: कोर्ट ने 16 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, हत्या के 3 साल बाद आया फैसला- #NA

बीजेपी नेता पशुपतिनाथ सिंह हत्याकांड में आया फैसला.
बीजेपी नेता पशुपतिनाथ सिंह हत्याकांड में वाराणसी में न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक-प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने आज फैसला सुनाया. कोर्ट ने दोषियों के लिए सजा का निर्धारण 12 जून दिन शुक्रवार को किया गया था. कोर्ट ने दोषियों को हत्या, बलवा, जानलेवा हमला और साजिश की धाराओं में दोषी माना. कुल 16 दोषियों को कोर्ट ने 302, 307, 147 और 149 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई. फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए पशुपतिनाथ सिंह के बेटे रुद्रेश सिंह ने कहा कि सत्य की जीत है. आज पिता की आत्मा को शांति मिली होगी.
इस मामले एडीजीसी क्रिमिनल मनोज गुप्ता ने कहा कि कोर्ट के फैसले से न्याय की जीत हुई है और सभी 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई है. इस मामले में कुल 18 लोगों के खिलाफ 13/10/2022 को सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें दो आरोपी जुवेनाइल पाए गए थे. विशाल गुप्ता और पवन सरोज जुवेनाइल पाए गए थे, लिहाजा उनकी फाइल जुवेनाइल कोर्ट को भेज दी गई थी. बाकी 16 लोगों के खिलाफ एफटीसी कोर्ट में मुकदमा चला और आज फैसला आया है.
12 अक्टूबर 2022 को हुई थी हत्या
राहुल सरोज, मंटू सरोज, मनीष पाण्डेय, दिनेश पाल और उसके साथी ये कुछ मनबढ़ किस्म के युवक थे, जो खुद को हंटर गैंग, गैंग नंबर 307, बाइकर्स गैंग और अन्य गैंग का मेंबर बताते थे और सिगरा इलाके में अपनी हनक दिखाते थे. माधोपुर की शराब की एक दुकान इनकी नियमित बैठकी का अड्डा हुआ करता था. देसी शराब के ठेके पर 12 अक्टूबर 2022 की शाम करीब सवा सात बजे सिगरा के चंदुआ सट्टी के निवासी मंटू सरोज व राहुल सरोज अपने दो अन्य साथियों के साथ शराब पी रहे थे. इस दौरान आपस में गाली-गलौज करते हुए उपद्रव भी कर रहे थे.
पड़ोस में रहने वाले बीजेपी नेता पशुपतिनाथ सिंह के बेटे राजकुमार सिंह वहां गए और उन्हें डांट-डपटकर भगा दिया. उस वक्त तो सभी चले, लेकिन थोड़ी देर बाद 15-20 लोगों के साथ लौटे. सभी के हाथ में लोहे की राड, लाठी-डंडे थे. मंटू सरोज, राहुल सरोज और अभिषेक के ललकारने पर जान से मारने की नीयत से राजकुमार सिंह पर हमला कर दिया. बेटे पर हमला हुआ देख पशुपतिनाथ सिंह भागे हुए आए तो हमलावरों ने उन पर भी हमला बोल दिया. पशुपति नाथ सिंह को गंभीर चोटें आईं. उनको बीएचयू ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. इस मामले में पशुपतिनाथ सिंह के बेटे रुद्रेश सिंह ने 17 लोगों के खिलाफ सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. अप्रैल 2023 में कोर्ट ने 17 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था.
इनको मिली उम्रकैद की सजा
एफटीसी कोर्ट (फर्स्ट) ने कल 17 आरोपियों को दोषी करार दिया था. आज लंच के बाद एफटीसी कोर्ट (फर्स्ट) ने सजा सुनाई. कोर्ट ने जैसे ही सभी 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, दोषियों के परिजनों की बेचैनी बढ़ गई, जबकि मरहूम पशुपतिनाथ सिंह के परिवार वालों के चेहरे पर संतोषजनक भाव थे. मरहूम पशुपतिनाथ सिंह के बेटे रुद्रेश सिंह ने कोर्ट से फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन उम्रकैद की सजा से भी वो संतुष्ट दिखे.
उम्रकैद की सजा पाए लोगों में मंटू सरोज, राहुल सरोज, मनीष पांडेय, गणेश सरोज, अभिषेक सरोज, विकास भारद्वाज, दिनेश पाल, अनूप सरोज, सूरज यादव, रमेश पाल, अनुज उर्फ बाबू सरोज, श्याम बाबू राजभर, विशाल राजभर, संदीप कुमार गुप्ता, सुरेश सरोज और आर्या उर्फ आकाश सरोज को एफटीसी कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
BJP नेता पशुपतिनाथ मर्डर: कोर्ट ने 16 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, हत्या के 3 साल बाद आया फैसला
देश दुनियां की खबरें पाने के लिए ग्रुप से जुड़ें,
#INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY
Copyright Disclaimer :-Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Credit By :-This post was first published on https://www.tv9hindi.com/, we have published it via RSS feed courtesy of Source link,