Nation- CBI जांच अभी नहीं… CM पेमा खांडू के मामले में बोला SC, ठेकों पर उठाए सवाल- #NA

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके रिश्तेदारों की कंपनियों को दिए गए ठेकों की सीबीआई जांच की मांग की गई है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा, इन कार्यों के लिए प्रतिस्पर्धी निविदाओं के बीच अंतर ना के बराबर प्रतीत होता है. इससे गुटबाजी का संकेत मिलता है. अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सीबीआई जांच का आदेश देने की कोई इच्छा नहीं है. कोर्ट पहले राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारी मांगेगी.

इससे पहले सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार तीन सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया था. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है किराज्य में सभी सरकारी ठेके मुख्यमंत्री के करीबी पारिवारिक सदस्यों को दिए जा रहे हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र का पक्ष भी जरूरी है. गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को विस्तृत हलफनामा दाखिल करना चाहिए.

वकील ने दिया था 18 मार्च के आदेश का हवाला

इस पर सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई कि 18 मार्च के आदेश के संदर्भ में राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के अपना हलफनामा पहले ही दाखिल कर दिया है. वहीं,याचिकाकर्ताओं के वकील ने 18 मार्च के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अभी तक केंद्र ने अपना हलफनामा दायर नहीं किया है.

वकील ने आरोप लगाया था कि अरुणाचल प्रदेश राज्य को मुख्यमंत्री अपनी निजी लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं. उन्होंने तर्क दिया कि राज्य के हलफनामे में सैकड़ों ठेके दिए जाने की बात कही गई है तो अरुणाचल प्रदेश के वकील ने इसका विरोध किया. वकील ने कहा, ये गलत है. याचिकाकर्ता गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं. ऐसा कुछ है ही नहीं.

किसने दाखिल की याचिका और क्या है आरोप?

ये याचिका गैर सरकारी संगठनों सेव मॉन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना ने दाखिल की है. इसमें दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू की सौतेली मां रिनचिन ड्रेमा की फर्म ब्रैंड ईगल्स को बड़े ठेके मिले हैं. साथ ही इसमें खांडू के भतीजे त्सेरिंग ताशी का भी नाम है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सीएजी की रिपोर्ट को भी अहम माना है.

CBI जांच अभी नहीं… CM पेमा खांडू के मामले में बोला SC, ठेकों पर उठाए सवाल

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