Nation- कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी कर फंसे MP के मंत्री विजय शाह, जिन धाराओं में हुई FIR उनमें कितनी सजा का प्रावधान?- #NA

कर्नल सोफिया पर मंत्री विजय शाह की टिप्पणी से बवाल

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक कमेंट करने के आरोप में MP हाई कोर्ट के आदेश के बाद कल बुधवार रात इंदौर जिले में एफआईआर दर्ज की कर ली गई. मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की 3 अलग-अलग धाराओं में एफआईआर कराई गई है. आइए, जानते हैं कि इन धाराओं में कितनी-कितनी सजा का प्रावधान किया गया है.

मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद आदिम जाति कल्याण मंत्री शाह के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. इंदौर देहात के तहत आने वाले मानपुर पुलिस थाने में यह एफआईआर रविशंकर पारीक ने कराई है. यह एफआईआर कल बुधवार देर रात साढ़े 11 बजे कराई गई.

किन मामलों में दर्ज किए गया केस

एक पुलिस अफसर ने भी बताया कि कोर्ट के आदेश पर मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) हितिका वासल ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152, 196(1) (बी) और 197 (1)(सी) के तहत FIR दर्ज की गई है.

दोषी साबित हुए तो कितनी मिलेगी सजा

धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्य), 196 (1) (बी) (अलग-अलग समुदायों के बीच आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कृत्य, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती है या होने की संभावना है) और 197 (1) (सी) (किसी समुदाय के सदस्य के बारे में बोलना, जिससे अलग-अलग समुदायों के बीच आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है) के तहत दर्ज की गई है.

धारा 152 के तहत दोषी पाए जाने पर, शख्स को आजीवन कारावास, या 7 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है. इसी तरह धारा 196 (1) (बी) के तहत शख्स को 3 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है. धार्मिक स्थल या धार्मिक आयोजन पर अपराध किए जाने की सूरत में सजा बढ़कर 5 साल की हो जाती है. 197 (1) (सी) के तहत 2 तरह की सजा का प्रावधान है, दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. यदि अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया जाता है, तो सजा 5 साल तक की हो सकती है.

मैं शर्मिंदा हूं, माफी मांगता हूंः विजय शाह

दूसरी ओर, बढ़ते विवाद के बीच बीजेपी नेता और मंत्री विजय शाह ने सेना की महिला अधिकारी के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए एक बार फिर माफी मांगी और कहा कि वह ‘बहन सोफिया’ और सेना का सम्मान करते हैं. उन्होंने यह माफी हाईकोर्ट की ओर से कड़ी फटकार लगाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद मांगी है.

कोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह को राज्य कैबिनेट से तत्काल बर्खास्त करने की मांग तेज हो गई. विवाद बढ़ने पर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए शाह ने कहा, “मेरे हाल के बयान से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं. इसके लिए मैं न सिर्फ शर्मिंदा हूं, दिल से दुखी हूं, बल्कि माफी भी मांगता हूं.”

साथ ही मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को “देश की बहन” बताया और कहा कि उन्होंने जाति और समाज से ऊपर उठकर अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाते हुए काम किया है. शाह ने सोमवार को इंदौर के गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुरैशी का नाम लिए बगैर विवादित बयान दे दिया था.

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी कर फंसे MP के मंत्री विजय शाह, जिन धाराओं में हुई FIR उनमें कितनी सजा का प्रावधान?


देश दुनियां की खबरें पाने के लिए ग्रुप से जुड़ें,

#INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY
Copyright Disclaimer :-Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Credit By :-This post was first published on https://www.tv9hindi.com/, we have published it via RSS feed courtesy of Source link,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Crime
Social/Other
Business
Political
Editorials
Entertainment
Festival
Health
International
Opinion
Sports
Tach-Science
Eng News