Nation: Complimentary Gold Insurance: सोने के गुम हो जाने पर क्लेम का यह है तरीका, खरीद से पहले ज्वैलर से मांगे इंश्योरेंस #INA
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Complimentary Gold Insurance: दिवाली पर देशवासियों में सोने को खरीदने का काफी चलन होता है. लोग इस मौके पर सोने पर काफी निवेश करते हैं. कोई गहने तो कोई गोल्ड कॉइन के तौर पर रखते हैं. मगर क्या आपने सोचा है कि अगर यह सोना चोरी हो जाए या खो जाए तो उसका क्या होगा.
अधिकतर लोगों को यह पता नहीं होता है कि कुछ ज्वैलरी शॉप्स अब खरीदे गए सोने पर कॉम्प्लिमेंटरी गोल्ड इंश्योरेंस की सुविधा भी देते हैं. इसका अर्थ है कि अगर आपने किसी ज्वैलर से सोना खरीदा है तो उसके साथ बीमा का भी ऑफर होता है. सोने के नुकसान होने पर आपको इसका क्लेम मिल जाता है. आइए जानें कि यह इंश्योरेंस क्या होता है कि इसे क्लेम कैसे करते हैं.
जानें कॉम्प्लिमेंटरी गोल्ड इंश्योरेंस?
कॉम्प्लिमेंटरी गोल्ड इंश्योरेंस असल में एक तरह मुफ्त सुरक्षा कवर की तरह होता है. कुछ खास ज्वैलर्स अपने ग्राहकों को खरीद के साथ इसे देते हैं. इसे लेने के बाद आपको अलग से किसी तरह का फॉर्म नहीं भरना होता है. इसमें किसी तरह का प्रीमियम भी नहीं देना पड़ता है.
बीमा की वैल्यू खरीदे गए सोने की कीमत के बराबर की होती है. ये 30 या 60 दिन के लिए ही मान्य होती है. इस बीच अगर आपका सोना चोरी होती है या खो जाता है तो आप बीमा कंपनी से क्लेम मांग सकते हैं. इस दौरान सभी ज्वैलर के नियम और शर्तें अगल होने की संभावना रहती है. ऐसे में इसे खरीदते वक्त इसके बारे में जान लें.
किस तरह से गोल्ड इंश्योरेंस क्लेम करें
आपने सोना अगर खरीदा है और इसके साथ इंश्योरेंस दिया गया तो नुकसान के हालात में क्लेम प्रक्रिया आसान होगी. आपको पहले ज्वैलर या बीमा कंपनी को सूचित करना होगा. इसके बाद FIR या चोरी की रिपोर्ट की कॉपी आपको देनी होगी. इसके साथ बिल और खरीद का सबूत भी देना जरूरी होता है. पूरी जांच के बाद बीमा कंपनी आपके नुकसान की कीमत को तय करती है. तय शर्तों के आधार पर आपको रकम मिलती है. आपको बता दें कि क्लेम तभी मिल सकेगा, जब घटना के बीमा की ड्यूरेशन के अंदर हुई होगी. इसके साथ जरूरी दस्तावेज की जरूरत होती. सोना खरीदने के बाद बिल और इंश्योरेंस के डाॅक्यूनेंट संभालकर रखें.
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Complimentary Gold Insurance: सोने के गुम हो जाने पर क्लेम का यह है तरीका, खरीद से पहले ज्वैलर से मांगे इंश्योरेंस
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