Nation- महाराष्ट्र में कबूतरों को दाना खिलाने पर कोर्ट सख्त, लगाया 5000 रुपए का जुर्माना- #NA

कबूतर को दाना खिलाने पर सजा.
मुंबई नगर निगम ने कबूतरों से आम जनता के स्वास्थ्य को होने वाले खतरे को देखते हुए कबूतरखाने को बंद करने का फैसला किया. दादर में कबूतरखाने के अलावा अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की गई. इस फैसले से कुछ लोग नाराज हो गए. कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई राहत नहीं दी. इसके बाद भी कुछ लोग दादर आकर कबूतरों को दाना खिला रहे थे. अदालत ने दादर इलाके में रहने वाले कारोबारी नितिन शेठ को इस मामले में दोषी पाया और उन पर जुर्माना लगाया. कहा जा रहा है कि देश में इस तरह की सजा का यह पहला मामला है.
नितिन शेठ दादर इलाके में रहते हैं. वे एक व्यापारी हैं. दादर इलाके में कबूतरखाना बंद होने के बाद, वे यहां आए और कबूतरों को दाना खिलाया. इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है.
नितिन ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है. पुलिस ने बताया कि यह व्यापारी सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना खिलाना प्रतिबंधित होने के बावजूद ऐसा कर रहा था. शिकायत के आधार पर इस व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई.
5 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
इस मामले में अदालत ने व्यापारी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीवाई मिसल ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 223 (ख) के तहत सुनाई गई. यह स्पष्ट था कि व्यापारी ने जनता के स्वास्थ्य, जीवन और सुरक्षा को खतरे में डाला था. इसके अलावा, उस पर बीएनएस की धारा 271 के तहत स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बीमारी फैलाने का भी आरोप लगाया गया था.
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देश में पहली बार मिली सजा
इस फैसले में अदालत ने साफ किया है कि इस तरह की सजा पहली बार दी जा रही है. यह एक उदाहरण है. इसलिए, अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया है कि लोगों को भविष्य में ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए.
बृहन्मुंबई नगर निगम ( बीएमसी ) ने पहले ही कबूतरों को दाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. अगस्त में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई की थी. हाई कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना खिलाने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है.
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इनपुट- टीवी9 मराठी/ कल्याण देशमुख
महाराष्ट्र में कबूतरों को दाना खिलाने पर कोर्ट सख्त, लगाया 5000 रुपए का जुर्माना
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