Nation- बिना परमिशन SIR में लगे अफसरों का ट्रांसफर नहीं करेंगे… बंगाल सरकार को चुनाव आयोग का निर्देश- #NA

चुनाव आयोग का बंगाल सरकार को निर्देश.
एसआईआर के संबंध में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश दिया है. आयोग ने मुख्य सचिव से कहा है कि आयोग से मंजूरी लिए बिना एसआईआर प्रक्रिया में शामिल किसी अधिकारी का ट्रांसफर राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा. आयोग ने 27 अक्टूबर 2025 के पत्र के माध्यम से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की घोषणा की है. इस पत्र के अनुच्छेद 4 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि एसआईआर अवधि के दौरान, मुख्य सचिवों को यह तय करना होगा कि एसआईआर प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी का तबादला आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना न किया जाए.
चुनाव आयोग ने कहा कि इसके अलावा मुझे ये जानकारी देनी है कि आयोग ने 28 नवंबर 2025 के पत्र के माध्यम से 12 मतदाता सूची पर्यवेक्षकों और 5 संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की है. ये अधिकारी एसआईआर के लिए चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर हैं. आइए जानते हैं कि चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से और क्या-क्या कहा है.
- आयोग के संज्ञान में आया है कि बंगाल सरकार ने 1 दिसंबर 2025, 20 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 की अधिसूचनाओं के जरिए IAS अश्विनी कुमार यादव (उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर के लिए चुनावी रोल पर्यवेक्षक), IAS रणधीर कुमार (उत्तर 24 परगना और कोलकाता उत्तर के लिए चुनावी रोल पर्यवेक्षक) और IAS स्मिता पांडे (पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान और बीरभूम के लिए चुनावी रोल पर्यवेक्षक) के विभागीय ट्रांसफर/पोस्टिंग का आदेश दिया है.
- आयोग ने आगे कहा, इन अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश चुनाव आयोग की पूर्व सहमति के बिना दिया गया है, जो ऊपर बताए गए कमीशन के निर्देशों का उल्लंघन है. ये देखते हुएनिर्देश है कि ट्रांसफर आदेश तत्काल रद्द किए जाएं. इसके अलावा अनुरोध है कि भविष्य में ऐसे आदेश जारी करने से पहले आयोग की सहमति लें.
SIR के खिलाफ ममता का धरना
उधर, बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का राज्य में विरोध करने के बाद मुख्यमंत्री ममता अब दिल्ली में चुनाव आयोग कार्यालय के सामने धरना देंगी. ममता बुधवार को हुगली के सिंगूर में एक रैली में हिस्सा लेंगी. इसके बाद शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगी. उनकी दिल्ली यात्रा का उद्देश्य राज्य में SIR को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ अपने विरोध को तेज करना है.
बिना परमिशन SIR में लगे अफसरों का ट्रांसफर नहीं करेंगे… बंगाल सरकार को चुनाव आयोग का निर्देश
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