Nation- उत्तराखंड में जंगल की जमीन पर कब्जा, सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी, सरकार को दिए निर्देश- #NA

उत्तराखंड में जंगल की जमीन पर कब्जा, सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी, सरकार को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार जंगल की जमीन पर अवैध निर्माण का खुलासा करने वाली रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. जिसमें ऐसे निर्माणों का अनुमानित विवरण देने वाला एक साइट मैप भी शामिल हो. यह आदेश CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने जारी किया.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने 22 दिसंबर को उत्तराखंड में वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी. इसने संकेत दिया था कि वह वन भूमि की रक्षा करने में राज्य सरकार की कथित विफलता की जांच के लिए स्वतः संज्ञान कार्यवाही के दायरे का विस्तार करेगी. पीठ ने कहा कि राज्य के अधिकारियों ने, जाहिरा तौर पर भूमि हड़पने वालों के साथ मिलीभगत करके, पहले सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति दी और फिर अदालत के आदेशों की आड़ में खुद को बरी करने की कोशिश की.

अधिकारियों ने लगातार इस मुद्दे को किया नजरअंदाज

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राज्य के अधिकारियों ने लगातार इस मुद्दे को नजरअंदाज किया है और यह भूमि हड़पने वालों के साथ मिलीभगत और सांठगांठ का मामला लगता है. पीठ ने कहा कि वह वन भूमि पर अतिक्रमण की सीमा जानना चाहती है, और यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या अधिकारियों का कोई मौन समर्थन था. पीठ ने ये निर्देश उत्तराखंड सरकार और उसके अधिकारियों के खिलाफ अनीता कांडपाल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

2866 एकड़ भूमि पर निजी व्यक्तियों का कब्जा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी वन भूमि के रूप में अधिसूचित लगभग 2866 एकड़ भूमि पर निजी व्यक्तियों का कब्जा होने का अनुमान है. जानकारी के अनुसार, इस वन भूमि का एक हिस्सा कथित तौर पर ऋषिकेश में पशुलोक सेवा समिति को पट्टे पर दिया गया था, और समिति ने बदले में अपने सदस्यों को भूखंड आवंटित किए. हालांकि, बाद में समिति और उसके सदस्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जो पक्षों के बीच एक समझौते में समाप्त हुआ, जिसे कोर्ट ने मिलीभगत वाला फैसला करार दिया.

उत्तराखंड सरकार और उसके अधिकारी बने दर्शक

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, ‘हमें जो बात चौंकाने वाली लगी, वह यह है कि उत्तराखंड सरकार और उसके अधिकारी चुपचाप दर्शक बने रहे, जबकि उनकी आंखों के सामने ही जंगल की जमीन पर सिस्टमैटिक तरीके से कब्जा किया जा रहा था.’ कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य के अधिकारियों ने जमीन हड़पने वालों के साथ मिलीभगत की है, पहले सरकारी जमीन पर कब्ज़ा होने दिया और फिर कोर्ट के आदेशों की आड़ में इसे छिपाने की कोशिश की.

उत्तराखंड में जंगल की जमीन पर कब्जा, सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी, सरकार को दिए निर्देश

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