Nation- पंजाब के पूर्व DIG भुल्लर को आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली जमानत, फिर भी रहेंगे जेल में- #NA

पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर
रिश्वतखोरी के मामले में पूरे देश में चर्चा का विषय बने पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को आय से अधिक संपत्ति मामले में चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. यह फैसला कोर्ट ने इसलिए सुनाना क्यों कि सीबीआई तय समय 60 दिनों की अवधि के अंदर चार्जशीट दाखिल करने में असफल रही.
हालांकि रिश्वत से जुड़े एक अन्य मामले में भुल्लर जेल में ही रहेंगे. इस मामले में उनकी जमानत याचिका पहले ही रिजेक्ट हो चुकी है. जिसकी वजह से वो फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा 60 दिनों में चार्जशीट पेश ना कर पाने पर भुल्लर के वकील ने जमानत मांगी थी, जबकि सीबीआई ने 90 दिन में चार्जशीट फाइल करने का समय होने का तर्क दिया था. लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को नकार दिया.
CBI ने 60 दिनों के अंदर चालान पेश नहीं किया
सीबीआई ने 29 अक्टूबर को हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था. उस मामले में भुल्लर को औपचारिक तौर पर 5 नवंबर को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वह रिश्वत मामले में पहले से जेल में थे. हालांकि, सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 60 दिनों के अंदर चालान पेश नहीं किया, जिस पर सोमवार को भुल्लर के वकील ने अदालत से जमानत दिए जाने की मांग कर दी. इस पर सीबीआई के सरकारी वकील ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति मामले में चालान पेश करने के लिए 90 दिन का समय मिलता है, जबकि भुल्लर के वकील 60 दिन के समय के कानून का हवाला दे रहे थे.
भुल्लर के वकील ने उठाए थे सवाल
इससे पहले दो जनवरी को कोर्ट ने भुल्लर की जमानत अर्जी खारिज की थी. भुल्लर के वकील ने जमानत अर्जी में यही सवाल खड़ा किया था कि शिकायतकर्ता आकाश बत्ता से बिचौलिये कृष्णु शारदा ने सबसे पहले 5 अगस्त 2025 को एक लाख रुपए रिश्वत मांगी थी. जबकि उसने सीबीआई को 11 अक्टूबर 2025 को शिकायत दी. ऐसे में वह दो महीने तक खामोश क्यों रहा? इस पर सीबीआई जज भावना जैन ने कहा कि शिकायतकर्ता एक आम आदमी है. उसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना साहस का काम है. इसमें समय लग सकता है.
बड़ी मात्रा में नकदी, गहने बरामद
भुल्लर से जुड़े विभिन्न स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान, एजेंसी ने बड़ी मात्रा में नकदी, सोने और चांदी के आभूषण, 26 ब्रांडेड और महंगी घड़ियां और अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों सहित महत्वपूर्ण संपत्ति बरामद की थी.
पंजाब के पूर्व DIG भुल्लर को आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली जमानत, फिर भी रहेंगे जेल में
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