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राज्य वक्फ बोर्ड का गठन करे सरकार... पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आज (बुधवार, 12 नवंबर) को हरियाणा वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 3 महीने में नए नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि नए बोर्ड का गठन किया जाए. नया वक्फ बोर्ड एक्ट 2025 के तहत गठित किया जाएगा. वक्फ बोर्ड का गठन साल 2020 से लंबित है.

दरअसल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 12 मार्च 2020 को हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के चुनावों पर रोक लगा दी थी. उसी के साथ एक और याचिका को भी जोड़ा गया है, जहां वक्फ बोर्ड की बिना चेयरमैन की नियुक्ति के सदस्यों की बैठक को चुनौती दी गई थी.

वकील मोहम्मद अरशद ने दायर की याचिका

वक्फ बोर्ड के गठन के लिए जारी 6 सितंबर 2024 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आचार संहिता लागू होने के बाद वक्फ बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी करने में इतनी जल्दी क्यों दिखाई गई. वकील मोहम्मद अरशद ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि सरकार ने गैर कानूनी ढंग से दूसरी बार बोर्ड का गठन किया है.

अधिसूचना को रद्द करने की अपील

याचिका में 5 बिंदुओं को आधार बनाते हुए अधिसूचना को रद्द करने की अपील की गई है. सरकार ने किसी भी श्रेणी और मेंबर की श्रेणी का खुलासा नहीं किया, जो हरियाणा वक्फ अधिनियम का सीधा उल्लंघन है. कोई भी बोर्ड गठित होने के नामित और निर्वाचित सदस्य होने अनिवार्य हैं. धारा 14 के अनुसार निर्वाचित सदस्यों की संख्या हमेशा नामित सदस्यों से ज्यादा होनी चाहिए. इस अधिसूचना में ऐसा नहीं है और सभी सदस्य नामित हैं.

अधिसूचना के मुताबिक श्रेणी नंबर दो के अल्ताफ हुसैन को मुस्लिम वरिष्ठ वकील की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन ये मेंबर संबंधित बार काउंसिल यानी पंजाब एवं हरियाणा में पंजीकृत नहीं है. मुस्लिम वरिष्ठ वकील की श्रेणी में केवल चुनाव से ही चयन हो सकता है. बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने 7 वकीलों के नाम सरकार को भेजे थे. उन पर कोई गौर नहीं किया गया. वहीं विधायक श्रेणी में कोई भी चुनाव नहीं कराया गया. यह सीधे तौर पर वक्फ अधिनियम का उल्लंघन है. इसके अलावा याची ने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन कर अधिसूचना जारी की गई है.

राज्य वक्फ बोर्ड का गठन करे सरकार… पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

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