Nation- ‘मैं जिम्मेदार कैसे…’, मेसी के कार्यक्रम के बाद स्टेडियम में तोड़फोड़ पर ऑर्गनाइजर ने दी कोर्ट में दलील- #NA

'मैं जिम्मेदार कैसे...', मेसी के कार्यक्रम के बाद स्टेडियम में तोड़फोड़ पर ऑर्गनाइजर ने दी कोर्ट में दलील

सताद्रु दत्ता.

लियोनेल मेसी के इवेंट के ऑर्गनाइजर सताद्रु दत्ता को पुलिस ने रविवार सुबह बिधाननगर सब-डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में उसके वकील ने जमानत की अर्जी दी और कहा कि उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया था. कोई तोडफोड़ नहीं की, तो स्टेडियम में जो हुआ, उसकी जिम्मेदारी उनकी कैसे हुई? सरकारी वकील ने जवाब दिया और कहा कि यह ऑर्गनाइजर की जिम्मेदारी है कि वह तय किया कि मेसी के सामने कौन जाएगा और कौन नहीं. लेकिन वहां अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद कोर्ट ने सताद्रु दत्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

सताद्रु दत्ता को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. सताद्रु दत्ता को शनिवार को एयरपोर्ट के सामने से गिरफ्तार किया गया था. रविवार को उन्हें बिधाननगर सब-डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया.

वहां सताद्रु दत्ता ने अपने वकील के जरिए कहा, “पहले मेरी जो इज्जत थी, वह खराब हो गई है. मेरे खिलाफ कानून की कई धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन इसमें कौन दोषी है? मैंने कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी.” सताद्रु दत्ता के खिलाफ MPO (मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर) एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे खिलाफ इस कानून के तहत केस दर्ज किया गया है?

सताद्रु दत्ता को 14 दिनों की पुलिस कस्टडी

इसके बाद सताद्रु दत्ता ने वकील दुतिमोय भट्टाचार्य के जरिए कोर्ट से कहा कि स्टेडियम में जो हुआ उसके लिए मेरे खिलाफ केस क्यों दर्ज किया जाएगा? 14 दिन की पुलिस कस्टडी क्यों मांगी जा रही है? अगर बेल नहीं मिलती है, तो उन्होंने कस्टडी के दिनों की संख्या कम करने की रिक्वेस्ट की है.

ये भी पढ़ें-Lionel Messi In India: खत्म हुआ इंतजार! 14 साल बाद भारत आए लियोनल मेसी, 3 दिन तक चलेगा GOAT इंडिया टूर

सरकारी वकील अमिताभ लाला ने सताद्रु दत्ता की मांग नहीं मानी. उन्होंने कोर्ट में दलील दी, जांच में पता चला है कि आरोपी ने दूसरों के साथ भी ऐसा ही किया. यह ऑर्गनाइजर की जिम्मेदारी है कि वह तय करे कि मेसी के सामने कौन जाएगा और कौन नहीं. उसने अपने लोगों से खुद को इस तरह घेर लिया कि बाकी लोग मेसी को नहीं देख सके.

ऑर्गनाइजर ने कोर्ट में दी ये दलील

शनिवार को साल्ट लेक स्टेडियम के ग्राउंड में मेसी को देखने के लिए दर्शकों ने हजारों रुपये के टिकट खरीदे थे, लेकिन ऑर्गनाइजर और राज्य के नेताओं और मंत्रियों ने पूरे इवेंट के दौरान फुटबॉल स्टार को घेरे रखा. फैंस उन्हें ऑडियंस से नहीं देख पा रहे थे. इसके बाद जब मेसी मैदान से चले गए, तो दर्शक गुस्से में भड़क गए और जमकर तोड़फोड़ की.

कोर्टरूम से बाहर आकर सुतद्रु के वकील ने कहा कि पुलिस ने जिन सभी वजहों से मेरे क्लाइंट को कस्टडी में रखने के लिए कहा है, उन्हें 14 दिन तक कस्टडी में रखने की कोई जरूरत नहीं है. मेरा क्लाइंट घटनास्थल के पास ही रहेगा.

वकील का सवाल है कि मैदान पर कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं, इसके लिए सताद्रु दत्ता पर केस क्यों किया जाना चाहिए? एक इवेंट मैनेजर और एक ऑर्गनाइजर का काम एक जैसा नहीं होता. उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके क्लाइंट मेसी को एक ‘बड़े’ मकसद से राज्य में लाए थे. मकसद यह था कि बंगाल के युवा फुटबॉलर उनसे सीख सकें. उनके शब्दों में, “मेरे क्लाइंट को शिकार बनाया गया है.”

ये भी पढ़ें- कोलकाता में मेसी पर बवाल के बाद पुलिस का एक्शन, मुख्य ऑर्गनाइजर गिरफ्तार, DGP ने क्या-क्या बताया?

‘मैं जिम्मेदार कैसे…’, मेसी के कार्यक्रम के बाद स्टेडियम में तोड़फोड़ पर ऑर्गनाइजर ने दी कोर्ट में दलील

[ad_2]


देश दुनियां की खबरें पाने के लिए ग्रुप से जुड़ें,

[ad_1]

#INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY
Copyright Disclaimer :-Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Credit By :-This post was first published on https://www.tv9hindi.com/, we have published it via RSS feed courtesy of Source link,

Back to top button