Nation- ‘यहां से गुजरे तो होगी खातिरदारी’… 40 साल पुराना रास्ता रोका, लिखा धमकी भरा संदेश; HC ने जताई नाराजगी- #NA

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 40 साल पुराने रास्ते को बंद कर दीवार पर से गुजरने वालों की खूब खातिरदारी की जाएगी” लिखने वाले मामला पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस विभू दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान मीडिया में प्रकाशित खबर पर संज्ञान में लिया. दरअसल, कुछ लोगों ने दयालबंद पुल के नीचे रहने वाले 15 परिवारों का रास्ता 40 वर्षों से अवरुद्ध कर रखा है. इससे उन्हें परेशानी हो रही है. इस पूरे मामले में जिला मजिस्ट्रेट बिलासपुर से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर जवाब पेश करने कहा गया है.

कोर्ट ने आदेश में कहा कि स्थिति इतनी विकट है कि बच्चों को कंधों पर उठाकर पुल के नीचे से नदी पार करके स्कूल ले जाना और वापस लाना पड़ता है. इसके अलावा, बाइक और अन्य वाहनों को मुख्य सड़क या दुकानों पर पार्क करना पड़ता है. क्योंकि नदी के कारण गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है. बीमारी या आपात के दौरान स्थिति और भी खराब हो जाती है. कलेक्टर से मामले की शिकायत करने के बाद, जगह का सीमांकन किया गया, जिसमें फुटपाथ दिखाया गया.

दीवार पर लिखा धमकी भरा संदेश

सीमांकन के बाद एक लोहे का गेट लगा दिया गया और एक चारदीवारी खड़ी कर दी गई, जिस पर दीवार पर एक नोट लगा है कि उस रास्ते से गुजरने वालों के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा. यानी उक्त फुटपाथ को अवरुद्ध करने वाले व्यक्ति द्वारा धमकी दी गई है.

15 परिवारों के 40 से अधिक सदस्य लिंगियाडीह जाने वाले रास्ते पर दयालबंद पुल के नीचे वर्षों से अपनी जमीन पर रह रहे हैं. उनके आने-जाने के लिए एक फुटपाथ भी है, जिसे पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया है. पूरी जमीन खसरा संख्या 175/1 से 175/9 के अंतर्गत आती है और कई लोगों के पास जमीन के दस्तावेज भी हैं.

हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

निवासियों ने बताया कि रास्ता अवरुद्ध करने वाले लोग जमीन खरीदना चाहते थे और जब वे इसमें सफल नहीं हुए, तो वे दबाव बनाने का तरीका अपना रहे हैं. वो यहां रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं. लोगों की शिकायत के बाद राजस्व विभाग की एक टीम ने निरीक्षण किया और एक रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें पाया गया कि सभी निवासी वर्षों से उक्त पगडंडी से आवागमन करते आ रहे हैं. निरीक्षण में यह भी पता चला कि राजस्व अभिलेखों में भी उक्त पगडंडी दयालबंद रोड तक जाती है. जिस दीवार पर धमकी भफरा मैसेज लिखा गया है. वहां एक गेट बंद है. कोर्ट ने कहा कि दीवार पर लिखा संदेश राज्य के प्राधिकार को एक सीधी चुनौती है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है.

कोर्ट ने डीएम को दिया ये निर्देश

हाइकोर्ट ने आदेश जारी कर जिला मजिस्ट्रेट, बिलासपुर को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले इस मामले में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करें. जिला प्रशासन ने उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं, जिसने दीवार खड़ी कर दी है और फुटपाथ को अवरुद्ध कर दिया है, जिसका उपयोग पिछले 40 वर्षों से किया जा रहा था. इस मामले को 28 अक्टूबर 2025 को सुनवाई के लिए तय किया है.

(रिपोर्ट-पुष्पेंद्र-बिलासपुर)

‘यहां से गुजरे तो होगी खातिरदारी’… 40 साल पुराना रास्ता रोका, लिखा धमकी भरा संदेश; HC ने जताई नाराजगी

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