Nation- उत्तराखंड के इस खूबसूरत जिले में अब 200 मीटर से ज्यादा दूरी तक नहीं नाच सकेंगे बाराती, DJ भी बैन- #NA

उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एसएसपी ने बारातों के लिए नए नियम लागू किए हैं. इन नियमों का उद्देश्य शांति और व्यवस्था बनाए रखना है. अब बारात शादी स्थल या बैंक्वेट हॉल से सिर्फ 200 मीटर तक ही पैदल चल सकेगी. इससे बारातियों के नाचने और जश्न मनाने की जगह कम हो जाएगी. कुछ लोग इस फैसले से नाराज भी दिख रहे हैं. पुलिस ने तय कर लिया है कि यह आदेश सख्ती से लागू होगा.

दरअसल, इम दिनों सहालग का समय चल रहा है. हल्द्वानी में रोज ट्रैफिक जाम लग रहा है. खासकर रात में निकलने वाली बारातों से स्थिति बिगड़ जाती है. शहर की बड़ी सड़कों से लेकर बस्तियों के बीच बने बैंक्वेट हॉलों से ट्रैफिक पर दबाव पड़ता है. शनिवार और रविवार को भीड़ और बढ़ जाती है. पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है. ऐसे में सड़कें और ज्यादा जाम हो जाती हैं. कई बार जरूरी काम से निकलने वाले लोग भी फंस जाते हैं. एंबुलेंस को भी रास्ता नहीं मिलता.

इन समस्याओं को देखते हुए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं. पुलिस टीम को कहा गया है कि रात 10 बजे के बाद डीजे पूरी तरह बंद करा दिया जाए. इससे आसपास रहने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी. बारात के साथ हाई-बास डीजे ले जाने पर भी सख्त रोक होगी. तेज आवाज वाले डीजे से लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए यह फैसला लिया गया है.

झालर लाइटों का होगा इस्तेमाल

लाइटिंग व्यवस्था को भी बदला गया है. भारी ठेले वाली लाइट गाड़ियों को अब सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं होगी. उनकी जगह हाथ से उठाई जाने वाली झालर लाइटों का उपयोग किया जाएगा. बैंड से जुड़े मजदूर इन लाइटों को सड़क किनारे लेकर चलेंगे. इससे ट्रैफिक पर बोझ नहीं बढ़ेगा.

ट्रैफिक की समस्या काफी कम हो जाएगी

पुलिस बैंक्वेट हॉल मालिकों, डीजे चलाने वालों और बैंड वालों से बैठक करेगी. उन्हें नए नियमों के बारे में साफ जानकारी दी जाएगी. सभी से कहा जाएगा कि वे इन नियमों का पालन करें. पुलिस का मानना है कि इन फैसलों से हल्द्वानी में ट्रैफिक और शोर की समस्या काफी कम हो जाएगी. शहर में व्यवस्था भी बेहतर होगी. लोग बिना परेशानी के अपनी दिनचर्या जारी रख सकेंगे. इस पहल से शादी समारोह भी अधिक व्यवस्थित तरीके से संपन्न होंगे.

उत्तराखंड के इस खूबसूरत जिले में अब 200 मीटर से ज्यादा दूरी तक नहीं नाच सकेंगे बाराती, DJ भी बैन

[ad_2]


देश दुनियां की खबरें पाने के लिए ग्रुप से जुड़ें,

[ad_1]

#INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY
Copyright Disclaimer :-Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Credit By :-This post was first published on https://www.tv9hindi.com/, we have published it via RSS feed courtesy of Source link,

Back to top button