Nation- जम्मू-कश्मीर के BJP अध्यक्ष सतपाल शर्मा का सरकारी बंगला सील, हाईकोर्ट ने इस वजह से दिया निर्देश- #NA
हाईकोर्ट का आदेश.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रमुख सतपाल शर्मा का बंगला सील कर दिया गया, जबकि पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने सरकारी बंगले खाली कर दिए हैं.पिछले साल 12 नवंबर और 7 दिसंबर को जारी आदेशों में, उच्च न्यायालय ने घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी.
पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों से सरकारी बंगले खाली करवाने में अत्यधिक देरी को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद, संपदा विभाग ने उच्च न्यायालय को बताया कि गुप्ता और शर्मा ने सरकारी बंगले खाली कर दिए हैं. यह बयान उच्च न्यायालय द्वारा 12 दिसंबर के आदेश के अनुपालन रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया था.
रिपोर्ट में बताया गया है कि सतपाल शर्मा को पिछले साल 21 नवंबर को बेदखली का आदेश जारी किया गया था और उन्हें 30 दिसंबर, 2024 तक 73,470 रुपए का दंडात्मक किराया जमा करने का नोटिस जारी किया गया था.
ये भी पढ़ें
सतपाल शर्मा का सरकारी बंगला हुआ सील
रिपोर्ट में कहा गया है कि सतपाल शर्मा के कब्जे वाले परिसर को 30 दिसंबर, 2024 को सील कर दिया गया था. पिछले साल 12 नवंबर और 7 दिसंबर को जारी आदेशों में, उच्च न्यायालय ने घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी. उच्च न्यायालय ने संपदा विभाग के आयुक्त सचिव को कविंदर गुप्ता, सतपाल शर्मा और पूर्व विधायकों सुरिंदर अंबरदार और जफर इकबाल मन्हास पर एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.
खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि यदि दी गई तारीख पर अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाती है तो संपदा विभाग के आयुक्त सचिव उपस्थित रहेंगे. उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी छूट या बहाने पर विचार नहीं किया जाएगा. अनुपालन रिपोर्ट में, यह खुलासा किया गया था कि पूर्व पार्षदों जफर इकबाल मन्हास और सुरिंदर अंबरदार के खिलाफ जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम, 1988 के तहत बेदखली की प्रक्रिया शुरू की गई है और पिछले साल 28 दिसंबर को नोटिस जारी किए गए थे.
हाईकोर्ट ने दिया था यह आदेश
इसमें यह भी कहा गया है कि पूर्व विधायक मोहम्मद अब्बास वानी ने आवास खाली कर दिया है और उन्हें 12 दिसंबर, 2024 को 19,586 रुपए के दंडात्मक किराए का नोटिस जारी किया गया था.
स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व विधायक अब्दुल रहीम राथर ने सरकारी आवास खाली कर दिया है और उन्हें 20 दिसंबर, 2024 तक 28,211 रुपए के दंडात्मक किराए का नोटिस जारी किया गया था.
पूर्व भाजपा एमएलसी विबोध गुप्ता ने आवास खाली कर दिया है और उन्हें 20 दिसंबर, 2024 तक 13,993 रुपये का दंडात्मक किराया देने का नोटिस जारी किया गया है. हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री को जनहित याचिका को 19 फरवरी के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से शेख शकील अहमद, राहुल रैना, सुप्रिया चौहान और एम जुल्करनैन चौधरी वकील थे. संपदा विभाग की ओर से वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता एसएस नंदा पेश हुए.
जम्मू-कश्मीर के BJP अध्यक्ष सतपाल शर्मा का सरकारी बंगला सील, हाईकोर्ट ने इस वजह से दिया निर्देश
देश दुनियां की खबरें पाने के लिए ग्रुप से जुड़ें,
#INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY
Copyright Disclaimer :-Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Credit By :-This post was first published on https://www.tv9hindi.com/, we have published it via RSS feed courtesy of Source link,