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मराठा आरक्षण पर लगेगी रोक या रहेगा जारी... जानें बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या हुआ फैसला

मुंबई हाई कोर्ट और मराठा आरक्षण.

महाराष्ट्र सरकार ने SEBC एक्ट के तहत मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया था. यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और शिक्षा में दिया गया था. हालांकि इस आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं. आरक्षण के पक्ष में भी याचिकाएं दायर की गई हैं. बुधवार को मराठा आरक्षण पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. आइए जानते हैं आज वकीलों ने क्या दलीलें दीं.

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को मई में मराठा आरक्षण पर सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था. यह बात सामने आई थी कि आरक्षण के खिलाफ याचिकाओं के कारण मराठा छात्रों को उच्च शिक्षा में आरक्षण देने में दिक्कत आ रही है.बुधवार से बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण की वैधता पर नए सिरे से सुनवाई हुई. इसमें तय होगा कि मराठा आरक्षण वैध रहेगा या नहीं.

न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की विशेष तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. शुरुआत में वकीलों और जज के बीच इस बात पर बहस हुई कि मामले को अंतरिम राहत के लिए लिया जाए या अंतिम आदेश के लिए. इस समय, विरोधी वकीलों ने तर्क दिया कि जब तक कोई तारीख तय नहीं हो जाती, तब तक मामले को स्थगित रखा जाना चाहिए. इसके बाद सरकारी वकीलों ने तर्क दिया कि मामले को अंतिम सुनवाई के लिए लिया जाना चाहिए.

बॉम्बे हाई कोर्ट में मराठा आरक्षण पर हुई सुनवाई

मराठा आरक्षण पर सुनवाई के बारे में बोलते हुए महाराष्ट्र के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण के लिए पहले से ही अंतरिम राहत है. इसलिए दोबारा सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है, अंतिम सुनवाई अभी शुरू होनी चाहिए.”

इसके बाद जज ने कहा, “मराठा आरक्षण के खिलाफ कई याचिकाएं हैं. इसलिए हम सब एक साथ बैठकर तय करें कि विपक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करेगा.”

इस पर विपक्षी वकील प्रदीप संचेती ने कहा, “प्रत्येक याचिकाकर्ता ने अलग-अलग मुद्दे बांटे हैं. हर कोई अपनी राय व्यक्त करना चाहता है. इसलिए सभी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए.”

18 और 19 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई

इसके बाद जज ने कहा, क्या हम अगली सुनवाई 18 और 19 जुलाई को शाम 5 बजे करें? इस पर संचेती ने कहा, हमें बहस करने के लिए ढाई से तीन दिन का समय दीजिए. इसके बाद सरकारी वकीलों ने मांग की, हमें बहस करने के लिए दो दिन चाहिए.

इसके बाद जस्टिस घुगे ने बताया, मराठी आरक्षण पर अगली सुनवाई 18 तारीख को दोपहर 3 बजे और 19 जुलाई 2025 को पूरे दिन होगी. इसके बाद 19 जुलाई को अगली तारीख की घोषणा की जाएगी.

बुधवार को मराठा समुदाय के एसईबीसी आरक्षण पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, इसलिए मराठा छात्रों के लिए एसईबीसी प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है. अब अगली सुनवाई अगले महीने 18-19 जुलाई को होगी.

इनपुट- टीवी 9 मराठी

मराठा आरक्षण पर लगेगी रोक या रहेगा जारी… जानें बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या हुआ फैसला

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