Nation- मुंबई हाफ रही है… बढ़ते पॉल्यूशन पर हाईकोर्ट सख्त, BMC कमिश्नर को किया तलब- #NA

बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शहर में वायु प्रदूषण को रोकने में अधिकारियों की नाकामी पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेक्रेटरी को कल (मंगलवार, 23 दिसंबर) को सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ ने बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेक्रेटरी को वायु प्रदूषण से संबंधित स्वतः संज्ञान जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.
एक्शन न लेने पर अधिकारियों को किया तलब
कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर कोई एक्शन न लेने पर अधिकारियों को तलब किया है. पीठ ने कहा ‘हम बीएमसी कमिश्नर और एमपीसीबी सचिव को मंगलवार को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश देते हैं। वे सबसे पहले उपस्थित हों’. हाई कोर्ट में मुंबई में बिगड़ती एयर क्वालिटी को लेकर एक सुओ मोटो (Suo Moto) पिटीशन फाइल की है.
प्रदूषण से निपटने के के लिए समाधान खोजने पर जोर
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर नागरिकों से जिम्मेदार व्यवहार करने की अपील करते हुए प्रदूषण से निपटने के के लिए ठोस समाधान खोजने पर जोर दिया था. इस दौरान बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने शहर में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा अदालत के समक्ष रखा था.
वायु गुणवत्ता सूचकांक पर चिंता जाहिर की
31 अक्टूबर, 2023 को अदालत ने बढ़ते प्रदूषण का स्वतः संज्ञान लिया था और बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पर चिंता व्यक्त की थी. AQI संकट से निपटने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था. एक महीने बाद, हाई कोर्ट ने एक पर्यावरण विशेषज्ञ, आईआईटी के एक विशेषज्ञ और एक सेवानिवृत्त प्रधान सचिव को मिलाकर एक समिति का गठन किया. तब से, अदालत स्थिति पर नजर रख रही है और बृहन्मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अधिकारियों को AQI को नियंत्रण में रखने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए हैं.
मुंबई हाफ रही है… बढ़ते पॉल्यूशन पर हाईकोर्ट सख्त, BMC कमिश्नर को किया तलब
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