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मुस्लिम बेटी को पिता की विरासत से नहीं कर सकते बेदखल : J-K हाईकोर्ट
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट. (फाइल फोटो)
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) ने कहा कि इस्लामिक कानून के अनुसार एक मुस्लिम बेटी को उसके पिता की संपत्ति से किसी भी कारण से वंचित नहीं किया जा सकता है. उन्होंने माना कि पवित्र कुरान पहले महिला को और फिर जीवित बचे पुरुष को विरासत का अधिकार देता है.
न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने यह बात एक महिला मुक्ति के मामले पर सुनवाई करते हुए कही, जिसने बेटी होने के नाते अपने पिता की संपत्ति से हिस्सा मांगा था. अपने पांच बेटों और तीन बेटियों (याचिकाकर्ताओं) के लिए कानूनी लड़ाई छोड़कर, अपने भाई से संपत्ति के हिस्से के लिए लड़ते समय बीच में ही उनकी मौत हो गई.
विरासत के बंटवारे का निर्धारण
हाईकोर्ट ने कहा कि पवित्र कुरान के सूरह अन-निसा में आयत 11 विरासत कानूनों, विशेष रूप से उत्तराधिकारियों के बीच विरासत के बंटवारे को निर्धारित करती है. यह दिशानिर्देश देता है कि किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति को बच्चों, पति-पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के शेयरों को ध्यान में रखते हुए कैसे विभाजित किया जाना चाहिए.
बेटे का हिस्सा बेटी से दोगुना
कोर्ट ने कहा कि यह व्यवस्था दी गई है कि बेटे का हिस्सा बेटी से दोगुना होगा. इसने रेखांकित किया कि पहले के समय में, लोग केवल अपने बेटों को विरासत दे रहे थे और बेटियों को उनके हिस्से से पूरी तरह से वंचित किया जा रहा था. कोर्ट ने कहा कि हालांकि, इस्लाम में इस तरह के भेदभाव को हटा दिया गया है और बेटियों को विरासत का अधिकार दिया गया है.
मुस्लिम बेटी को पिता की विरासत से नहीं कर सकते बेदखल : J-K हाईकोर्ट
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