Nation- नए साल पर नीतीश सरकार की सौगात… राज्य में एक जनवरी से ऑनलाइन हो जाएंगे जमीन के दस्तावेज- #NA

बिहार में नए साल पर लोगों को जमीन से जुड़े सभी दस्तावेजों को लेने के लिए अब चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. राज्य सरकार एक जनवरी से जमीन के सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन करेगी. इस अहम कदम से आम लोगों को स्टांप और दफ्तर के चक्कर लगाने से आजादी मिल जाएगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक आम लोगों को स्टांप शुल्क दस्तावेज और अन्य कागजात के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था. यह पुराना सिस्टम था जोकि पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड में होता था. इस पूरी प्रक्रिया में लोगों को एक से दो हफ्ते का वक्त लगता था, लेकिन अब नए ऑनलाइन और डिजिटल सिस्टम की शुरुआत की जा रही है. इसमें आम लोगों को पोर्टल से तुरंत डिजिटल हस्ताक्षर की हुई प्रति मिल जाएगी. इसमें न ही कोई स्टांप लेने की जरूरत होगी और न ही चक्कर लगाने की मजबूरी होगी.
किसानों को होगा फायदा
विभाग का मानना है कि भू अभिलेख पोर्टल पर स्कैन कॉपी उपलब्ध रहेगी. इसके लिए एक शुल्क भुगतान करना होगा. भुगतान के बाद तुरंत डिजिटल कॉपी डाउनलोड हो जाएगी. पहले जहां इन सभी को एकत्र करने में सात से लेकर 14 दिन का वक्त लगता था, वहीं अब यह आवेदन के साथ ही मिल जाएगा. इस प्रक्रिया से किसानों को लाभ मिलने की बात कही जा रही है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया से खरीद बिक्री या लोन के लिए दस्तावेज आसानी से मिल जाएंगे. इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी. काम जल्दी होगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी.
नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी कार्यालयों के चक्कर
विभाग का कहा है कि अभिप्रमाणित कापी के लिए स्टांप या कार्यालय का चक्कर लगाने का झंझट खत्म हो जाएगा. डिजिटल कापी मान्य होगी. विभागीय स्तर पर यह भी जानकारी दी गई है कि अगर कोई आवेदक किसी दस्तावेज को मांग रहा है और वह पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जिसके बाद विभाग इसे उपलब्ध करा देगा.
नए साल पर नीतीश सरकार की सौगात… राज्य में एक जनवरी से ऑनलाइन हो जाएंगे जमीन के दस्तावेज
[ad_2]
देश दुनियां की खबरें पाने के लिए ग्रुप से जुड़ें,
[ad_1]
#INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY
Copyright Disclaimer :-Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Credit By :-This post was first published on https://www.tv9hindi.com/, we have published it via RSS feed courtesy of Source link,




.webp)



.webp)

