Nation- पटना: RJD प्रत्याशी रीतलाल यादव को चुनाव प्रचार के लिए नहीं मिली जमानत, HC ने कही ये बात- #NA

पटना हाई कोर्ट ने दानापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव को चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने के मामले में किसी तरह का राहत देने से साफ इनकार कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए एमपी एमएलए कोर्ट से औपबंधिक जमानत की याचिका दायर करने की पूरी छूट दी है. कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए जेल से छोड़ने के लिए दायर अर्जी को खारिज कर दिया. जस्टिस अरुण कुमार झा ने इस मामले पर सुनवाई की.
गौरतलब है कि रीतलाल यादव की ओर से चुनाव को लेकर औपबंधिक जमानत देने का अनुरोध हाई कोर्ट से किया गया था. इसके पूर्व एमपी/एमएलए कोर्ट से दानापुर विधानसभा से राजद उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने की गुहार लगाई थी. एमपी/एमएलए कोर्ट ने पुलिस संरक्षण में रीतलाल यादव को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए भागलपुर जेल से दानापुर लाने का निर्देश जेल प्रशासन को दिया था.
नामांकन के लिए जेल से दानापुर लाया गया
इसके बाद उन्हें नामांकन करने के लिए भागलपुर जेल से दानापुर लाया गया. नामांकन के बाद उन्हें फिर से भागलपुर जेल भेज दिया गया. पुलिस संरक्षण में रहते हुए दानापुर से राजद प्रत्याशी के रुप में नामांकन दाखिल किया है. गौरतलब है कि जेल में बंद दानापुर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक और प्रत्याशी रीतलाल यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए चार सप्ताह का औपबंधिक जमानत देने की गुहार हाई कोर्ट से लगाई थी.
महाधिवक्ता पी के शाही ने क्या कहा?
विधायक की ओर से अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि विशेष परिस्थिति होने के कारण यह अर्जी दायर की गई है. उनका कहना था कि आवेदक को दानापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी बनाया गया है और आगामी 6 नवंबर 2025 को मतदान होना है. चुनाव प्रचार के लिए उन्हें सिर्फ चार सप्ताह के लिए औपबंधिक जमानत पर छोड़ने की मांग कोर्ट से की. वहीं, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पी के शाही का कहना था कि अर्जी सुनवाई के योग्य नहीं है. आवेदक को सक्षम न्यायालय से जमानत लेना चाहिए.
पटना: RJD प्रत्याशी रीतलाल यादव को चुनाव प्रचार के लिए नहीं मिली जमानत, HC ने कही ये बात
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