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राजस्थान हाउसिंग बोर्ड घोटाले में ताकतवर लोग शामिल, ऊपर से नीचे तक के लोग इसमें शामिल, सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

राजस्थान हाउसिं बोर्ड घोटाला एक बार फिर चर्चा में हैं. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने बड़े सख्त लहजे में कहा कि अधिग्रहित जमीन पर अतिक्रमण एक बड़ा घोटाला है और इसमें ताकतवर लोग शामिल हैं. इसी वजह से कोर्ट के आदेशों के बावजूद जमीन को मुक्त नहीं होने दे रहे हैं. राजस्थान हाई कोर्ट के दर्जनों आदेशों पर कार्रवाई न होना बताता है इस घोटाले में कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने कहा कि इन निर्माणों को नियमित नहीं किया जा सकता है. इन कब्जों को भी नियमित नहीं कर सकते हैं. यह जमीन हाउसिंग बोर्ड की है. इसके बाद बावजूद ताकतवर लोग कब्जा किए हुए हैं. सिस्टम के ऊपर से नीचे तक के लोग इसमें शामिल हैं. जस्टिस मेहता ने कहा कि कोर्ट ने कई बार जमीन को मुक्त कराने की कोशिश की है. हरसंभव प्रयास किया है, लेकिन पावर वाले लोगों के चलते जमीन को मुक्त नहीं करा पाए हैं.

राज्य सरकार के वकील दें स्पष्टीकरण

राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया और कहा कि वहां लगभग 5,000 घर थे. इस पर पीठ ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने पर विचार करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से कहा कि वे हाई कोर्ट जाकर अपना स्पष्टीकरण दें. पीठ ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है. कोर्ट के आदेशों को भी अनदेखा किया जा रहा है.

इतना बड़ा घोटाला है, सोच भी नहीं सकते

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि यह बहुत बड़ा घोटाला है. हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं. आवास बोर्ड की पूरी योजना पर अतिक्रमण कर लिया गया है. जमीन हड़पने वालों और प्रॉपर्टी डीलरों वगैरह ने जमीन पर कब्जा कर लिया है. पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, हम इसकी निगरानी शुरू कर सकते हैं. क्योंकि यह मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को उचित राहत के लिए हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी.

क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाई कोर्ट के 20 अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने राजस्थान आवास बोर्ड के लिए अधिग्रहित भूमि पर बसी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा 12 मार्च, 2025 को पारित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसे अवैध निर्माणों की अनुमति देने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए.

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड घोटाले में ताकतवर लोग शामिल, ऊपर से नीचे तक के लोग इसमें शामिल, सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त

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