Nation- Sameer Wankhede Case: समीर वानखेड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से केंद्र को बड़ा झटका, फैक्ट छिपाने के आरोप में ठोका जुर्माना- #NA

दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी समीर वानखेड़े को प्रमोशन देने से संबंधित फैसले की समीक्षा याचिका में तथ्य छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर जुर्माना लगाया. जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की डिवीजन बेंच ने केंद्र पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और समीक्षा याचिका खारिज कर दी.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के आचरण की निंदा करते हुए कहा, “हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार याचिका दायर करने से पहले सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेगी.” साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र इस तथ्य का खुलासा करने में नाकाम रहा कि कैट ने अगस्त में वानखेड़े के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर रोक लगा दी थी.
कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कैट का आदेश केंद्र द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करने से पहले ही पारित हो चुका था. दरअसल, केंद्र सरकार ने 28 अगस्त को पारित उस फैसले की समीक्षा की मांग की थी जिसमें UPSC की ओर से समीर वानखेड़े को उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें प्रमोशन दिए जाने के निर्देश के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी.
पूरे मामले में केंद्र को किस पर थी आपत्ति
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal, CAT) के आदेश को बरकरार रखा और केंद्र सरकार को 4 हफ्ते के भीतर निर्देश का पालन करने को कहा. आदेश के मुताबिक, कैट ने सरकार को समीर वानखेड़े को प्रमोशन दिए जाने से संबंधित सीलबंद लिफाफा खोलने का निर्देश दिया था और कहा था कि अगर UPSC द्वारा उनके नाम की सिफारिश की जाती है, तो उन्हें 1 जनवरी, 2021 से अतिरिक्त आयुक्त के पद पर प्रमोट किया जाएगा.
केंद्र सरकार का कहना था कि कैट इस फैक्ट को समझ पाने में नाकाम रहा कि समीर वानखेड़े के खिलाफ CBI और ED की ओर से मामले दर्ज किए गए थे. साथ ही एक शिकायत भी मिली हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश किया था.
आर्यन ड्रग केस में सुर्खियों में आए थे वानखेड़े
याचिका को खारिज करते हुए, कोर्ट ने कहा था कि वानखेड़े के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है जिसमें उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र जारी किया गया हो. आदेश में यह भी कहा गया कि वानखेड़े को न तो निलंबित किया गया था और न ही उनके खिलाफ किसी आपराधिक मुकदमे में कोई चार्जशीट दायर की गई.
वरिष्ठ आईआरएस अफसर वानखेड़े फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले के सिलसिले में अचानक सुर्खियों में आए थे.
Sameer Wankhede Case: समीर वानखेड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से केंद्र को बड़ा झटका, फैक्ट छिपाने के आरोप में ठोका जुर्माना
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