Nation- सिख दंगा पीड़ितों को नौकरी, पूर्व विधायकों को मेडिकल भत्ता… हरियाणा विधानसभा में बिल पास- #NA

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हरियाणा विधानसभा सदस्य (वेतन, भत्ते एवं पेंशन सदस्य) संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया गया. इसके बाद अब पूर्व विधायकों को 10 हजार रुपए का मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा. सरकार ने ये फैसला छोटे मेडिकल बिलों के लिए किया है. जिन पूर्व विधायकों की उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है, उन्हें इस फैसले का लाभ मिलेगा.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान जान गंवाने वालों हरियाणा के लोगों के परिजनों को हरियाणा सरकार में यथोचित नौकरी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि सिख विरोधी दंगों के दौरान हरियाणा के 121 लोगों की मौत हुई थी.
Haryana CM Nayab Singh Saini announced in the State Assembly: Family members of those who lost their life in 1984 anti-Sikh riots will be given appropriate jobs in Haryana Government. 121 people from the state were killed in the riots.
— ANI (@ANI) August 25, 2025
सभी 121 परिवारों के वर्तमान सदस्य को उनकी सहमति से प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी. सीएम ने सदन को बताया कि 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में 20 गुरुद्वारों, 221 मकानों, 154 दुकानों, 57 फैक्ट्रियों, 3 रेल डिब्बों और 85 वाहनों को जला दिया गया था.
शुक्रवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था
हरियाणा विधानसभा में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ था. इसके चलते सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित की गई थी. कांग्रेस विधायक इस जिद पर अड़े रहे कि प्रश्नकाल को स्थगित करके पहले प्रदेश की कानून-व्यवस्था और भिवानी में प्ले स्कूल टीचर के कथित हत्याकांड के मामले को लेकर चर्चा हो और उसके बाद ही सदन की कार्रवाई आगे बढ़े.
स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि उस मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी लेकिन पहले सदन की कार्यवाही चलने दी जाए. बार-बार कांग्रेस विधायकों के वेल में आने और नारेबाजी और हंगामा करने के कारण कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था.
सिख दंगा पीड़ितों को नौकरी, पूर्व विधायकों को मेडिकल भत्ता… हरियाणा विधानसभा में बिल पास
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