Nation- टीचर रिटायरमेंट केस: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश, कही ये बात- #NA

पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है.कोर्ट ने बुधवार (30 जुलाई ) को 2023 के कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें बंगाल सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा गया था कि किसी शिक्षक की सेवानिवृत्ति की उम्र इसलिए नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि उसने राज्य के किसी विश्वविद्यालय में लगातार 10 साल तक नहीं पढ़ाया है.

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि किसी कर्मचारी को इस आधार पर अलग करना कि उसने पढ़ाने का अनुभव पश्चिम बंगाल में लिया है या बाहर, वह भी तब जब वह सेवानिवृत्त होने वाला हो और सालों से काम कर रहा हो, यह सही नहीं है और इसकी कोई सही वजह नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

बेंच ने कहा कि फरवरी 2021 के उस सरकारी आदेश (नोटिफिकेशन) का मकसद, जिसमें सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 साल की गई थी, यह नहीं था कि पश्चिम बंगाल के बाहर के विश्वविद्यालयों से अनुभव रखने वालों को बाहर रखा जाए. कोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन की भाषा, संदर्भ और उद्देश्य यह स्पष्ट करते हैं कि इसका मकसद सिर्फ राज्य सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों के बीच अंतर करना था.

हाई कोर्ट ने फैसला रखा था बरकरार

दरअसल हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले को बरकरार रखा गया था कि किसी शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि उसने राज्य के किसी विश्वविद्यालय में 10 साल तक लगातार अध्यापन की शर्त पूरी नहीं की है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि पश्चिम बंगाल के भीतर या बाहर के विश्वविद्यालयों में शिक्षण के पिछले अनुभव के आधार पर कर्मचारियों को वर्गीकृत करना, विशेष रूप से दशकों तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्ति के कगार पर खड़े कर्मचारियों को वर्गीकृत करना संबंध और स्पष्ट उद्देश्य का अभाव है.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि फरवरी 2021 की अधिसूचना में सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का उद्देश्य पश्चिम बंगाल के बाहर के विश्वविद्यालयों से अनुभव प्राप्त कर्मचारियों को बाहर करना नहीं था.

टीचर रिटायरमेंट केस: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश, कही ये बात

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