Nation: Traffic Rule: इस राज्य में मोबाइल से फोटो खींचकर चालान नहीं काट पाएगी पुलिस, जानें क्या है नया आदेश #INA
Traffic Rule: ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान काटा जाता है. हालांकि समय के साथ इसमें भी बदलाव होता गया. टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस अपने मोबाइल से ही फोटो खींचकर चालान काट देती है. ये चालान खुद ब खुद वाहन चालक के पास पहुंच जाता है. हालांकि इसको लेकर भी अब सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. जी हां देश के एक राज्य में अब ट्रैफिक पुलिस मोबाइल से फोटो खींचकर किसी का चालान नहीं काट पाएगी. आइए जानते हैं किस राज्य में लिया गया है ये फैसला और क्या है पूरा मामला.
अब मोबाइल से चालान नहीं कटेगा
मोबाइल फोन से फोटो लेकर चालान काटना अब बिहरा ट्रैफिक पुलिस के लिए मुमकिन नहीं है. क्योंकि इसको लेकर एक अहम आदेश जारी कर दिया गया है. इसको लेकर अपर पुलिस महानिदेशक यानी एडीजी यातायात की ओर से एक निर्देश जारी किया गया है. ये निर्देश आईजी, डीआईजी और एसपी को दिया गया है. इसमें कहा गया है कि अब प्रदेश में कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी मोबाइल से फोटो खींचकर चालान नहीं बनाएगा.
यह भी पढ़ें – आफत का अलर्ट: घरों में इतने का भर लो राशि, IMD ने जारी की बड़ी चेतावनी
सख्ती से होगा इसका पालन
बता दें कि इस तरह का नियम पहले से ही प्रभावी है लेकिन अब इस निमय का सख्ती से पालन किया जाएगा. पुलिसकर्मियों को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने मोबाइल से ही ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर फोटो लें और चालान काटें.
तो कैसे कटेगा चालान
ट्रैफिक पुलिस अगर चालान काटना चाहती है तो उनके पास हैंड हेल्ड डिवाइस यानी एचएचडी का होना आवश्यक है. इससे ही फोटो खींचकर वाहन चालक का चालान काटा जा सकता है. साथ ही उससे जुर्माना भी वसूला जा सकता है.
क्यों लिया गया फैसला
मोबाइल फोन से फोटो खींचकर चालान न काटने वाले निर्देश के पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि इसको लेकर पुलिस मुख्यालय में कई शिकायतें आ रही थीं. कई जिलों में सिपाही या पुलिसकर्मी मोबाइल कैमरे से गाड़ियों की नंबर प्लेट की तस्वीर लेकर बाद में एचएचडी से ई-चालान बना दे रहे थे. जो गैर कानूनी है. यही नहीं दारोगा रैंक के नीचे के पुलिसकर्मी की ओर से वाहन चालकों को चालान का डर दिखाकर जुर्माना भी वसूला जा रहा था. ऐसे में अब ऐसे पुलिसकर्मियों पर भी नजर रखी जाएगी.
यह भी पढ़ें – PM Awas Yojana को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें किया गया बदलाव
Traffic Rule: इस राज्य में मोबाइल से फोटो खींचकर चालान नहीं काट पाएगी पुलिस, जानें क्या है नया आदेश
देश दुनियां की खबरें पाने के लिए ग्रुप से जुड़ें,
#INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY
Copyright Disclaimer :->/b>Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Credit By :-This post was first published on newsnationtv.com, we have published it via RSS feed courtesy of Source link,