Nation: आपने कहां-कहां किया इन्वेस्ट, सिर्फ इस एक ID से चल जाएगा पता #INA

कई बार आप निवेश कर के भूल सकते हैं. कई जगहों पर निवेश करने की आदत के कारण ऐसा होना मुमकिन भी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आईडी या कार्ड से आपने कहां-कहां निवेश किया इसकी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी. यकीन नहीं है तो आपको इस लेख में हम बता देते हैं. भारत में पैन कार्ड (Permanent Account Number) एक अहम दस्तावेज है, जिसका उपयोग केवल टैक्स भरने तक सीमित नहीं है.

यह मौजूदा समय में हर वित्तीय लेन-देन की पहचान बन चुका है. चाहे म्यूचुअल फंड में निवेश हो या प्रॉपर्टी खरीदना, पैन कार्ड के बिना कुछ भी संभव नहीं। इसके जरिए सरकार आपके सभी निवेशों और इनकम पर नजर रखती है. 

म्यूचुअल फंड निवेश की ट्रैकिंग अब आसान

कई लोग SIP, टैक्स सेविंग स्कीम्स या लंपसम अमाउंट के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं. अलग-अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में निवेश करने से यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन से फंड में कितना पैसा लगा है और उसका वर्तमान रिटर्न क्या है. ऐसे में पैन कार्ड से जुड़ी तकनीकी सुविधा आपको एक ही जगह पर यह सारी जानकारी उपलब्ध करवा देती है.

क्यों जरूरी है पैन नंबर से निवेश ट्रैक करना?

पैन नंबर आपके सारे म्यूचुअल फंड निवेश को एक जगह लिंक करता है। इसका मतलब ये है कि आपने चाहे जितनी भी फंड कंपनियों में निवेश किया हो, एक क्लिक में उनकी पूरी जानकारी Consolidated Account Statement (CAS) के जरिए मिल जाती है। इससे आपके निवेश का ट्रैक रखना आसान होता है और टैक्स के लिए कैपिटल गेन की गणना भी बिना किसी झंझट के हो जाती है।

ऐसे देखें Consolidated Account Statement (CAS)?

MF Central, CAMS, KFintech, NSDL या CDSL जैसी किसी वेबसाइट पर जाएं।

‘Request CAS’ या ‘View Portfolio’ विकल्प चुनें।

अपना पैन नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल/मोबाइल नंबर और जन्मतिथि भरें।

OTP डालने के बाद आपकी CAS रिपोर्ट ईमेल या स्क्रीन पर दिखेगी।

आप तय कर सकते हैं कि यह रिपोर्ट एक बार चाहिए या हर महीने।

ध्यान दें, अगर आपकी जानकारी नहीं दिख रही है तो हो सकता है कि आपकी KYC अधूरी हो या आपने निवेश किसी और पैन नंबर से किया हो। ऐसे में CAMS या KFintech की साइट पर जाकर eKYC प्रक्रिया पूरी करें।

मृतक व्यक्ति का पैन कार्ड कैंसिल करना क्यों जरूरी है?

जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नाम से जुड़े सभी दस्तावेजों को निष्क्रिय करना एक ज़रूरी प्रक्रिया है। पैन कार्ड भी उनमें से एक है। भले ही इसे रद्द कराना कानूनी रूप से अनिवार्य न हो, लेकिन यदि ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में टैक्स फ्रॉड, पहचान की चोरी और अवैध लेन-देन की आशंका रहती है।

पैन कार्ड कैंसिल कराने की प्रक्रिया

  • मृतक के पैन कार्ड को कैंसिल कराने के लिए निम्न दस्तावेजों की जरूरत होती है:
  • मृतक का पैन कार्ड
  • मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी
  • पैन कैंसिलेशन के लिए एक प्रार्थना पत्र
  • कानूनी वारिस का पैन कार्ड और आधार कार्ड
  • मृतक से संबंध साबित करने वाले दस्तावेज (जैसे वसीयत, परिवार रजिस्टर आदि)

बता दें कि यह प्रक्रिया NSDL या UTITSL की वेबसाइट के जरिए या फिर निकटतम पैन सेवा केंद्र पर जाकर पूरी की जा सकती है.

पैन कार्ड सिर्फ एक टैक्स आइडेंटिटी नहीं, बल्कि आपके पूरे वित्तीय जीवन की कुंजी है. इससे न सिर्फ निवेश ट्रैक करना आसान होता है बल्कि जीवन के बाद भी इसके इस्तेमाल को नियंत्रित करना ज़रूरी है. सही जानकारी और प्रक्रिया अपनाकर आप अपने और अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं.

आपने कहां-कहां किया इन्वेस्ट, सिर्फ इस एक ID से चल जाएगा पता




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