Nation- बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन कपल को रखने वाले मकान मालिकों पर क्या गुजरात में लगेगा 20000 जुर्माना?- #NA

गुजरात में भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो सकती है. इसको लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल ने एक पांच सदस्यों की कमेटी गठित की है. यह कमेटी यूसीसी को लेकर गुजरात के स्थानीय लोगों से सुझाव लेगी, फिर 45 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी. इसी रिपोर्ट के आधार पर गुजरात सरकार यूसीसी को लागू करने को लेकर फैसला करेगी. वहीं इससे पहले उत्तराखंड की धामी सरकार ने वहां पर यूसीसी लागू किया है. उत्तराखंड देश खा पहला राज्य है, जहां यूसीसी लागू की गई है.

हालांकि गुजरात के लोगों के मन में भी अब सवाल होंगे कि इस कानून के बन जाने से क्या बदलाव होंगे? बता दें कि यूसीसी में लैंगिक समानता पर विशेष जोर दिया गया है. शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में अब सभी पर एक समान नियम लागू होंगे. शादियों के अलावा लिव-इन रिलेशनशिप्स का भी रजिस्ट्रेशन एक महीने के भीतर करवाना होगा.

इतना ही नहीं अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को किराए पर घर देते समय मकान मालिकों को भी सावधान रहना होगा. किराए के घर का एग्रीमेंट कराते समय लिव-इन सर्टिफिेकेट की अनदेखी करना मकान मालिकों को भारी पड़ सकता है. उन पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है. उत्तराखंड में बने यूसीसी कानून में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर ऐसा प्रावधान है.

क्या हैं नए नियम?

बात अगर उत्तराखंड की करें तो वहां लिव इन रिलेशनशिप में रहे रहे जोड़ों के लिए अपने रिश्ते का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. साथ ही मकान मालिकों को किराए के एग्रीमेंट के समय उनके लिव इन रिलेशनशिप के सर्टिफिकेट को वेरिफाई करना अनिवार्य होगा. किरायेदारों के लिव-इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को वेरिफाई करने में विफल रहने पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा.

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के नियम 20 (8) (सी) के तहत, मकान मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले किरायेदार किराए के एग्रीमेंट में प्रवेश करने से पहले अपना लिव-इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें.

एक महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी

उत्तराखंड में लिव-इन में रहने के लिए जो नियम हैं, उसके अनुसार- प्रेमी जोड़ों को 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी. अगर वह एक महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उन्हें एक हजार रुपए लेट फीस देनी होगी. यदि किसी कारणवश दोनों का रिश्ता खत्म हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए 500 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा.

यूसीसी में लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़ी कुछ बातें

  • किराएदारों का लिव-इन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और बिना रजिस्ट्रेशन लिव-इन जोड़े को रखने वाले मकान मालिकों पर 20 हजार रुपए जुर्माना लग सकता है.
  • लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर कपल को जुर्माना और जेल हो सकती है.
  • लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा.

बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन कपल को रखने वाले मकान मालिकों पर क्या गुजरात में लगेगा 20000 जुर्माना?


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