Nation- उत्तराखंड में अब नहीं खरीद पाएंगे जमीन, जानें किन लोगों के लिए जारी हुआ ये फरमान- #NA

उत्तराखंड में नया भूमि कानून (फाइल फोटो)
उत्तराखंड में नए भू-कानून को राजभवन से मंजूरी मिल गई है. इस कानून के लोगों हो जाने के बाद बाहरी राज्य का कोई भी व्यक्ति प्रदेश के 11 पर्वतीय जिले में जमीन नहीं खरीद पाएगा. प्रदेश में लगातार हो रहे डेमोग्राफी चेंज को देखते हुए पिछले कई सालों से इस कानून की मांग उठ रही थी, जिस पर अब राजभवन से मुहर लग गई है. इस कानून को विधिवत तरीके से लागू करने के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी.
उत्तराखंड में नए भू-कानून पर राजभवन ने अपनी मुहर लगा दी है. इस कानून के लागू होते ही हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर अन्य 11 पर्वतीय जिले में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद पाएगा. इसके अलावा इस बजट सत्र में पास हुए अन्य 7 बिलों को भी राजभवन से मंजूरी मिल गई है. नए कानून लागू हो जाने के बाद अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और नैनीताल जिले में कृषि, उद्यान के लिए जमीन खरीदना प्रतिबंधित हो जाएगा. हालांकि, कड़ी शर्तें पूरी करने के बाद व्यावसायिक निवेश के लिए जमीन खरीदी जा सकेगी.
शपथ पत्र के उल्लंघन पर जब्त होगी जमीन
नए कानून लागू हो जाने के बाद नगर निकाय सीमा के बाहर के दूसरे राज्य के लोग केवल 250 वर्ग मीटर जमीन ही खरीद सकेंगे. खरीदार को रजिस्ट्री कराते समय शपथ पत्र जमा कराना होगा. नियमानुसार शपथ पत्र का उल्लंघन होने पर जमीन को सीधा जब्त कर लिया जाएगा. कानून के जरिए सरकार ने राज्य में भूमि लेने के मानक तय किए हैं. राज्य में प्रतिबंधित 11 जिलों में उद्योग, स्कूल, अस्पताल, होटल, कालेज आदि के लिए सख्त प्रावधानों के साथ जमीन उपलब्ध होगी. हालांकि, इन कार्यों के कृषि और उधान की जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.
उत्तराखंड के नए भू कानून पर राज्यपाल ने लगाई मुहर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड (यूपी जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यपाल की मुहर लगने के साथ ही प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू हो गया है. उन्होंने कहा, यह कानून राज्य में डेमोग्राफिक चेंज की कोशिशें को भी रोकेगा. आपको बता दें कि उत्तराखंड के लोग पिछले कई सालों से इस कानून की मांग कर रहे थे ताकि प्रदेश में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव को रोका जा सके. इस बिल के कानून बन जाने के बाद अब वह काफी खुश नजर आ रहे हैं.
उत्तराखंड में अब नहीं खरीद पाएंगे जमीन, जानें किन लोगों के लिए जारी हुआ ये फरमान
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