National-Advance Tax: भूल गए 15 मार्च की डेडलाइन? सैलरीड कर्मचारी बचा सकते हैं इंटरेस्ट, 31 मार्च से पहले कर लें ये काम – #INA

Advance Tax: क्या आप एडवांस टैक्स की डेडलाइन 15 मार्च से चूक गए? अगर आपकी सालाना टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो आप इसे एक बार में न देकर चार किश्तों में एडवांस टैक्स के रूप चुकाते हैं। लेकिन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयी हैं, तो आमतौर पर आपका टैक्स TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) के जरिए पहले ही कट जाता है, जिससे आपको अलग से एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी सैलरी के अलावा कोई और इनकम है, तो 15 मार्च तक एडवांस टैक्स भरने का ध्यान रखें। अगर आप यह भूल गए, तो 31 मार्च से पहले अपने एम्प्लॉयर से ज्यादा TDS कटवाने की रिक्वेस्ट करें। इससे आप ब्याज से बच सकते हैं। यहां जानिये डिटेल।
कब पड़ती है एडवांस टैक्स देने की जरूरत?
अगर आपको सैलरी के अलावा कोई और एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, और इसकी जानकारी आपके एम्प्लॉयर (नियोक्ता) को नहीं है, तो आपको खुद से एडवांस टैक्स देना होगा। यह इनकम किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे फ्रीलांस या पार्ट-टाइम काम से कमाई, किराये से मिलने वाली आमदनी, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से हुआ मुनाफा या किसी संपत्ति को बेचकर हुआ फयादा।
अगर आपने इस एक्स्ट्रा इनकम पर एडवांस टैक्स 15 मार्च तक नहीं भरा, तो इनकम टैक्स विभाग आपसे सेक्शन 234C और 234B के तहत ब्याज वसूल सकता है।
ब्याज से बचने का आसान तरीका
अगर आप 15 मार्च तक एडवांस टैक्स नहीं भर पाए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। एक एक तरीका अपनाकर आप इस ब्याज से बच सकते हैं। इसके लिए आपको 31 मार्च से पहले अपने एम्प्लॉयर को जानकारी देनी होगी और उनसे अनुरोध करना होगा कि वे मार्च की सैलरी में ज्यादा TDS काट लें।
कैसे करें?
16 से 31 मार्च के बीच अपने एम्प्लॉयर को बताएं कि आपको सैलरी के अलावा और भी इनकम हुई है।
उनसे कहें कि वह मार्च की सैलरी से थोड़ा ज्यादा TDS काट लें, ताकि एडवांस टैक्स का बैलेंस पूरा हो जाए।
ऐसा करने से 234C और 234B के ब्याज से बचा जा सकता है।
क्या हर एम्प्लॉयर यह करेगा?
कानूनी रूप से एम्प्लॉयर ऐसा कर सकता है, लेकिन कुछ कंपनियां जनवरी-फरवरी में ही टैक्स से जुड़े डिक्लेरेशन फाइनल कर लेती हैं, इसलिए हो सकता है कि वे मार्च में आपकी रिक्वेस्ट न मानें।
अगर आपकी सैलरी उतनी ज्यादा नहीं है कि उसमें से एक्स्ट्रा TDS काटा जा सके, तो यह तरीका काम नहीं करेगा।
अगर एम्प्लॉयर नहीं मानता तो?
अगर आपका एम्प्लॉयर मार्च में एक्स्ट्रा TDS नहीं काटता, तो आपको खुद से एडवांस टैक्स 31 मार्च से पहले भरना होगा।
अगर आपने 31 मार्च के बाद टैक्स भरा, तो 1 अप्रैल से सेक्शन 234B के तहत और ज्यादा ब्याज लग जाएगा।
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Advance Tax: भूल गए 15 मार्च की डेडलाइन? सैलरीड कर्मचारी बचा सकते हैं इंटरेस्ट, 31 मार्च से पहले कर लें ये काम
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