National-Bengaluru Stampede Case: RCB ही जिम्मेदार…बेंगलुरु भगदड़ मामले पर आई ये बड़ी रिपोर्ट – #INA

Bengaluru Stampede Case : बेंगलुरु में 4 जून को हुई भगदड़ मामले में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की रिपोर्ट आ गई है। कैट की रिपोर्ट में भगदड़ के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें एक 14 साल की एक बच्ची भी शामिल थी। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि आरसीबी ने पुलिस से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली थी। अचानक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया।
रिपोर्ट में सामने आई ये बात
बता दें कि यह हादसा टीम के पहले आईपीएल खिताब के जश्न के दौरान हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। कैट ने अपने रिपोर्ट में कहा कि, आरसीबी ने पुलिस को बिना सूचना दिए और जरूरी इजाज़त लिए बिना ही सोशल मीडिया पर जश्न की घोषणा कर दी। आदेश में कहा गया, “उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए।”
4 जून 2025 को समय की कमी के चलते पुलिस भीड़ नियंत्रण की उचित व्यवस्था नहीं कर पाई। अदालत ने बताया कि 3 जून की रात से ही लोग स्टेडियम के आसपास जुटने लगे थे। उसी दिन विधान सौध में एक अन्य सरकारी कार्यक्रम के कारण पुलिस बल की बड़ी संख्या वहां तैनात थी, जिससे उनपर अतिरिक्त दबाव पड़ा।
ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक सरकार से कही ये बात
अदालत ने कहा कि सूचना की कमी के कारण पुलिस इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए तैयारी नहीं कर सकी। फैसले में यह भी जोड़ा गया, “पुलिसकर्मी भी इंसान हैं। वे न तो भगवान हैं, न जादूगर और न ही उनके पास अलादीन का चिराग है कि जिसे रगड़ते ही सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाएं।” ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक सरकार को यह सुझाव भी दिया है कि वह अन्य दो वरिष्ठ अधिकारियों बेंगलुरु के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर बी दयानंद और डीसीपी शेखर एच टेक्कण्णावर के निलंबन पर पुनर्विचार करे।
Bengaluru Stampede Case: RCB ही जिम्मेदार…बेंगलुरु भगदड़ मामले पर आई ये बड़ी रिपोर्ट
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