National-7 मार्च तक जमा कर दें TDS, वरना देनी पड़ेगी पेनाल्टी, जानिये किसे जमा करना है जरूरी? – #INA

TDS Filing Due Date For FY2024-25: टैक्स कटौती या सोर्स पर टैक्स कलेक्शन (TDS/TCS) जमा करने की अंतिम तिथि पास आ गई है। जिन्हें टैक्स का पेमेंट करना है, वह 7 मार्च 2025 तक इसे जमा कर दें। ताकि, किसी भी तरह की पेनाल्टी से बच सकें। यहां जानें क्या होता है TDS और TCS? ये किसे फाइल करना होता है।
TDS और TCS क्या है?
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) का मकसद सरकार को लगातार रेवेन्यू दिलवाना है। इसके तहत कुछ तय पेमेंट पर तय दरों के अनुसार टैक्स काटकर सरकार को जमा करना अनिवार्य है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) उन कारोबार पर लागू होता है जो खास वस्तुओं जैसे शराब, स्क्रैप और फॉरेस्ट प्रोडक्ट आदि की सेल करते हैं। सेलर्स इन वस्तुओं की सेल के समय खरीदार से टैक्स वसूलकर सरकार को जमा करता है।
TDS/TCS जमा करने का प्रोसेस
कॉर्पोरेट टैक्सपेयर्स और आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत टैक्स ऑडिट के अधीन लोगों को TDS/TCS इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करना अनिवार्य है।
टैक्सपेयर्स चालान नंबर ITNS 281 के माध्यम से यह पेमेंट कर सकते हैं।
TDS/TCS जमा करने की समय सीमा
TDS/TCS जमा करने की समय सीमा डिडक्टर/कलेक्टर के टाइप और पेमेंट के तरीके पर निर्भर करती है। 7 मार्च 2025 तक पेमेंट न करने पर ब्याज, पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
TDS/TCS जमा न करने का परिणाम
यदि कोई व्यक्ति टैक्स काटने या कलेक्ट करने के बाद सरकार को जमा नहीं करता है, तो उसे असेसी इन डिफॉल्ट (assessee in default) माना जाएगा। इसके तहत कई दंड भी हैं।
ब्याज चार्ज : समय पर पेमेंट न करने पर एक्स्ट्रा ब्याज देना होगा।
जुर्माना: टैक्स अमाउंट के बराबर तक पेनल्टी लग सकती है।
कानूनी कार्रवाई: धारा 276B के तहत टैक्स काटकर जमा न करने पर अभियोजन की कार्रवाई भी हो सकती है।
TDS/TCS ऑनलाइन कैसे फाइल करें?
जो लोग TDS/TCS फाइल करना चाहते हैं, वे इस लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/e-pay-tax-prelogin/user-details पर जाकर प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अंतिम तिथि तक टैक्स जमा करें और पेनाल्टी से बचें।
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7 मार्च तक जमा कर दें TDS, वरना देनी पड़ेगी पेनाल्टी, जानिये किसे जमा करना है जरूरी?
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