National-EPFO ने बदल दिया अपना नियम, अब बिना डॉक्‍यूमेंट के प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं कर्मचारी – #INA

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। अब सदस्य बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आसानी से अपनी पर्सनल डिटेल्स सही कर सकते हैं। इसमें जन्मतिथि, नागरिकता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति या पत्नी का नाम, लिंग, कंपनी में शामिल होने और छोड़ने की तारीख जैसी जानकारियां शामिल हैं। इस बदलाव से 3.9 लाख सदस्यों को फायदा होगा, जिनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग थी। अब वे अपनी पेंडिंग रिक्वेस्ट को कैंसिल कर नई और सरल प्रक्रिया के तहत दोबारा जमा कर सकते हैं।

EPFO ने अपने सिस्टम में कई अपडेट किया गया है, जिससे अब सदस्य बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के अपनी पर्सनल डिटेल्स आसानी से सुधार सकते हैं। इसमें नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, जेंडर, वैवाहिक स्थिति, पति-पत्नी का नाम और कंपनी में एंट्री और एग्जिट की तारीख जैसी जानकारियां शामिल हैं। इस नए अपडेट से सदस्यों को अपनी जानकारी एडिट करने में आसानी होगी।

कौन-कौन कर सकता है अपडेट

EPFO ने बताया कि यह सुविधा केवल उन सदस्यों के लिए उपलब्ध है जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) नंबर आधार से लिंक और वेरीफाई है। इस प्रोसेस का उद्देश्य शिकायतों को कम करना और पेंडिंग रिक्वेस्ट को जल्दी निपटाना है। इससे पहले बदलाव के लिए एम्प्लॉयर से वेरिफिकेशन की जरूरत होती थी, जिसमें लगभग 28 दिन लगते थे। अब इस नई सुविधा से सदस्य आसानी से अपनी जानकारी अपडेट कर सकेंगे और यह प्रक्रिया तेज और सरल हो गई है।

आधार से पैन को लिंक करवाना जरूरी

सबसे पहले EPFO के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार कार्ड पैन से लिंक है या नहीं। अगर लिंक नहीं है तो पहले दोनों को आपस में लिंक कराना जरूरी है। मिली जानकारी के अनुसार, अभी भी 50% जानकारी को अपडेट करने के लिए EPFO की मंजूरी की जरूरत होगी। बाकी जानकारी सदस्य खुद ही अपडेट कर सकते हैं। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि बढ़ती शिकायतों को कम किया जा सके और उनका समाधान तेजी से हो सके।

अपडेट कैसे करें

अपडेट करने के लिए सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं और अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। फिर ऊपर दिए गए ‘मैनेज’ टैब पर क्लिक करें। अगर नाम, जन्मतिथि या जेंडर जैसी जानकारी अपडेट करनी हो, तो ‘मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स’ ऑप्शन चुनें। आधार कार्ड के अनुसार सही जानकारी भरें और ध्यान दें कि ईपीएफ और आधार की डिटेल्स एक जैसी होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर आधार, पैन या जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करें।

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EPFO ने बदल दिया अपना नियम, अब बिना डॉक्‍यूमेंट के प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं कर्मचारी


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