National-GST Council Meeting Highlights: इन चीजों पर जीएसटी जीरो, निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान – #INA

GST Council Meeting Highlights: जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक खत्म हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में राजस्थान के जैसलमैर में हुई इस बैठक में कई फैसले हुए। बैठक के बाद इसमें लिए गए फैसलों के बारे में वित्त मंत्री ने बताया कि किन चीजों पर जीएसटी कम की गई है और किन चीजों पर इसे हटा दिया गया है। वहीं  वित्त मंत्री ने नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए बड़े फैसले का ऐलान किया जिसके तहत कंपनियों से सेकंड हैंड गाड़ियों पर टैक्स का भार बढ़ा दिया गया है।

GST Council Meeting Highlights: खास बातें

फॉर्टिफाइड चावल के कर्नेल्स पर जीएसटी दर को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।

सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर IGST (इंटर-स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) छूट को बढ़ा दिया गया है।

देश से बाहर माल भेजने वाले सप्लायर्स को सप्लाई पर कंपेंसेशन सेस की दर को कम किया गया। यह इसलिए किया गया है ताकि एक्सपोर्टर्स के लिए वर्किंग कैपिटल बढ़ सके।

50% फ्लाई ऐश वाले ACC ब्लॉक्स पर 12% जीएसटी लगेगा।

जब काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई किसान करेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी।

2 हजार रुपये से कम के पेमेंट पर पेमेंट एग्रीगेटर्स को जीएसटी से राहत मिलेगी लेकिन यह राहत पेमेंट गेटवेज और फिनटेक सर्विसेज को नहीं मिलेगी।

लोन की शर्तों नहीं मानने वालों पर बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज (NBFCs) जो पेनाल्टी लगाएंगी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगी।

जीएसटी काउंसिल ने क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी ऐप्स पर जीएसटी लगाने पर विस्तार से चर्चा की लेकिन फूड डिलीवरी पर जीएसटी से जुड़ा कोई फैसला नहीं लिया गया है।

कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न पर विस्तृत चर्चा हुई और सभी राज्य इस बात पर सहमत हुए कि अतिरिक्त चीनी वाले सभी आइटम को एक अलग टैक्स ब्रेकेट में रखा जाएगा।

इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी घटाने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं। इसे लेकर बैठक में चर्चा तो हुई लेकिन इस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) बीमा नियामक इरडा से बातचीत के बाद फिर अपना प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के सामने पेश करेगा।

नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए इस पर 5 फीसदी की जीएसटी लगाई गई है और सेकंड हैंड गाड़ियों पर 18 फीसदी की जीएसटी। हालांकि सेकंड हैंड ईवी का लेन-देन अगर इंडिविजुअल्स के बीच होता है तो इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी।

डिजास्टर मैनेजमेंट की फंडिंग पर सेस लगे या नहीं, इस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) अभी चर्चा करेगा।

जीन थेरेपी पर कोई जीएसटी नहीं।

राज्य विमानों के तेल यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हैं।

GST Council Meeting Highlights: इन चीजों पर जीएसटी जीरो, निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान

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