National-ITR Filing 2025: किसे भरना होता है ITR-4 फॉर्म, इस बार क्या हुए हैं बदलाव? – #INA

ITR Filing 2025: आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-4 (सुगम) फॉर्म नोटिफाई कर दिया है। यह फॉर्म मुख्य रूप से छोटे कारोबारियों, प्रोफेशनल्स और उन इंडिविजुअल्स के लिए है, जो अनुमानित कर व्यवस्था (Presumptive Taxation Scheme) के तहत रिटर्न दाखिल करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस संबंध में जानकारी 6 मई 2025 को X (पहले ट्विटर) पर साझा की है, जो कि 29 अप्रैल 2025 की अधिसूचना संख्या 40/2025 पर आधारित है। नया फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है।
किनके लिए है ITR-4?
- ITR-4 उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) और साझेदारी फर्मों (LLP को छोड़कर) के लिए है, जो आयकर अधिनियम की धारा 44AD, 44ADA और 44AE के तहत टैक्स भरते हैं।
- यह उन लोगों के लिए है जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है, जिसमें व्यवसाय या पेशे से आय शामिल हो, जैसे कि छोटे व्यापारी, डॉक्टर, वकील, या ट्रांसपोर्टर।
- इसमें एक हाउस प्रॉपर्टी से आय, ब्याज आय, या पारिवारिक पेंशन को भी कवर किया गया है, बशर्ते कुल आय ₹50 लाख से अधिक न हो।
- इस साल एक नया बदलाव यह है कि अब वे टैक्सपेयर्स जिनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) ₹1.25 लाख से कम है, वे भी ITR-4 भर सकते हैं।
कौन नहीं भर सकता ITR-4?
- जिनकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक है
- जिनके पास विदेशी संपत्ति है
- जिनके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं
- किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं
- जो NRI (अनिवासी भारतीय) हैं
- जिनके पास एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी है
- प्रोफेशनल्स, जिनकी ग्रॉस रिसीट्स सेक्शन 44ADA की लिमिट से ज्यादा है
ITR-4 में नए बदलाव क्या हैं?
वित्त मंत्रालय ने G.S.R. 271(E) अधिसूचना के तहत आयकर नियमों में संशोधन किया है। इसका मकसद छोटे टैक्सपेयर्स के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना है। नया ITR-4 फॉर्म अब व्यक्तिगत विवरण, आय के स्रोत, और कटौतियों (जैसे कि सेक्शन 80CCH) को शामिल करता है। इससे नया टैक्स सिस्टम (new tax regime) अपनाने वालों को सहूलियत होगी।
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ITR Filing 2025: किसे भरना होता है ITR-4 फॉर्म, इस बार क्या हुए हैं बदलाव?
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